सोनभद्र। सवा दो वर्ष पूर्व परसौना जंगल में बकरी चराने गई महिला के साथ दुष्कर्म के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश-एफटीसी परितोष श्रेष्ठ की अदालत ने दोषी को दस वर्ष कैद की सजा सुनाई। शनिवार को सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उस पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड न देने पर एक माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। अर्थदंड की धनराशि 20 हजार पीड़िता को मिलेगी।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक घोरावल कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने 20 अक्तूबर 2021 को घोरावल थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि वह 19 अक्तूबर को परसौना जंगल में बकरी चराने गई थी। वहां घुवास गांव निवासी भरत बैसवार ने उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने केस दर्ज कर विवेचना की और चार्जशीट दाखिल किया।
अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषी भरत बैसवार को सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर एक माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। अभियोजन पक्ष की तरफ से विशेष लोक अभियोजक सत्यप्रकाश त्रिपाठी (सरकारी वकील) ने बहस की।