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किशोर के हत्यारे को उम्रकैद, साढ़े 51 हजार रुपया जुमार्ना लगा

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पन्नूगंज थाना क्षेत्र में साढ़े आठ वर्ष पूर्व हुई किशोर की हत्या के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम वीरेंद्र कुमार पांडेय की अदालत ने दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। उस पर साढ़े 51 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न देने पर एक वर्ष की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
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अभियोजन पक्ष के मुताबिक पन्नूगंज थाने में 31 जनवरी 2013 को रामगढ़ कस्बा निवासी भोलानाथ यादव ने तहरीर देकर बेटे की हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। भोलानाथ का आरोप था कि उसका इकलौता बेटा सूर्यकमल (14) नल पर कपड़ा धुल रहा था। तभी रामगढ़ कस्बा निवासी राजू वहां पहुंच गया और बेटे को कपड़ा धुलने से मना करने लगा। जान मारने की नीयत से फावड़े से सूर्यकमल के सिर पर प्रहार कर दिया। आसपास के लोगों के हस्तक्षेप पर वह फरार हो गया। गंभीर चोट लगने की वजह से अस्पताल ले जाते समय सूर्यकमल की मौत हो गई। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले की विवेचना की। पर्याप्त सबूत मिलने पर राजू के विरुद्ध विवेचक ने चार्जशीट दाखिल की। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान एवं पत्रावली का अवलोकन कर दोषसिद्ध पाकर राजू को उम्रकैद की सजा सुनाई। उस पर 51500 रुपये अर्थदंड भी लगा है। अर्थदंड न देने पर एक वर्ष की अतिरिक्त कैद भुगतनी पड़ेगी। अर्थदंड की आधी धनराशि मृतक के पिता को मिलेगी।
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