अक्षय तृतीया पर बाल विवाह को रोकने के लिए बाल संरक्षण टीम अलर्ट है। बाल विवाह रोकने के लिए विकास भवन स्थित चाईल्ड हेल्पलाइन यूनिट कार्यालय में कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है।
जिले में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। बाल संरक्षण अधिकारी रोमी पाठक और गायत्री दुबे ने बताया कि 10 मई को अक्षय तृतीया है। इस दिन बड़ी संख्या में बाल विवाह होते हैं। अक्षय तृतीया को निगरानी में रखना आवश्यक है, ताकि जिले में कहीं भी बाल विवाह न हो। विवाह तभी करें जब लड़के की उम्र 21 साल और लड़की की उम्र 18 साल पूरी हो चुकी हो।
जिला बाल संरक्षण इकाई से ओआरडब्ल्यू शेषमणि दुबे ने बताया कि चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में अब तक जनपद में 12 बाल विवाह रोके गए हैं। बताया कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी के निर्देश में चाईल्ड हेल्पलाइन यूनिट कार्यालय विकास भवन लोढी मे बाल विवाह रोकथाम के लिए कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है।
ब्लाक स्तरीय नामित नोडल अधिकारी के माध्यम से क्षेत्र में निगरानी रखी जाएगी। बाल विवाह की जानकारी तत्काल दिए जाने की अपील की गई। इस मौके पर जिला बाल संरक्षण इकाई से आकांक्षा उपाध्याय, विपिन कुमार कनौजिया, चाईल्ड हेल्पलाइन यूनिट से नीलू यादव, बजरंग सिंह, धर्मवीर सिंह, थाना मानव तस्करी रोधी इकाई टीम से प्रभारी निरीक्षक रामजी यादव, धनंजय यादव आदि उपस्थित रहे।