गंभीर रूप से झुलसे पति को बीएचयू वाराणसी रेफर कर दिया गया। रॉबर्ट्सगंज कोतवाली सूचना देने पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई तो एसपी को प्रार्थना पत्र दिया। इस पर 17 मई को केस दर्ज हुआ। विवेचक ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। कोर्ट ने 3 सितंबर संतोष कुमार कनौजिया के विरुद्ध आरोप तय किया।
मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, 8 गवाहों के बयान और पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषी संतोष कुमार कनौजिया को 7 वर्ष की कैद व 85 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।