फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

चुनाव प्रचार में प्लास्टिक का उपयोग तो देना होगा जुर्माना

विज्ञापन
विज्ञापन
पर्यावरण संरक्षण के लिए चुनाव आयोग ने प्लास्टिक के उपयोग पर सख्ती से रोक लगाई है। विधानसभा चुनाव के दौरान कोई भी प्रत्याशी प्लास्टिक निर्मित झंडा-बैनर, पोस्टर, गिलास, प्लेट आदि का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। अगर ऐसा करते पकड़ा गया तो उस पर जुर्माने की कार्रवाई होगी। इस राशि को उसके चुनाव खर्च में अलग से जोड़ा जाएगा।
विज्ञापन

वर्ष 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने चुनावों के दौरान प्लास्टिक, खास तौर से बैनरों, होर्डिंग के इस्तेमाल के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र और भारत निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी किया है। दायर याचिका में कहा गया है कि हरित अधिकरण ने चुनावों में पीवीसी बैनरों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने के लिए प्रभावी आदेश नहीं दिया है जबकि यह एक बड़ी समस्या है। चुनाव के दौरान प्लास्टिक से तैयार की गई प्रचार सामग्रियों का इस्तेमाल किया जाता है और बाद में इसे कचरे के रूप में छोड़ दिया जाता है जो पर्यावरण के लिए हानिकारक साबित होता है। इस निर्देश के क्रम में मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश ने जिलाधिकारी को पत्र भेजकर निर्देशित किया है। कहा कि आगामी विस चुनाव के दौरान प्लास्टिक निर्मित झंडा-बैनर, पोस्टर, गिलास, प्लेट आदि का इस्तेमाल न हो, ये सुनिश्चित कराएं। डीएम अभिषेक सिंह ने भी सभी मान्यता प्राप्त राजकीय व राष्ट्रीय दल के जिलाध्यक्ष, सचिव, महामंत्री, सीडीओ समेत अन्य अधिकारियों को पत्र भेजकर निर्वाचन आयोग के निर्देश का पालन करने का कहा है।
चुनाव के दौरान कोई भी प्रत्याशी प्लास्टिक निर्मित झंडा-बैनर, पोस्टर, गिलास, प्लेट आदि का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। रोक के बाद भी अगर कोई उम्मीदवार प्लास्टिक निर्मित झंडा-बैनर, पोस्टर आदि का इस्तेमाल करता है तो पर्यावरण मंत्रालय के गाइडलाइन के अनुसार जुर्माना वसूला जाएगा। - जगरूप पटेल, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें