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निजी स्कूलों में मिलेगा मुफ्त पढ़ाई का मौका, आरटीई के तहत दाखिले के लिए आवेदन दो मार्च से

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गरीब परिवार के बच्चों को निजी स्कूलों में दाखिला दिलाने की प्रक्रिया जल्द शुरू होने वाली है। शिक्षा का अधिकार कानून के तहत निजी स्कूलों में आरक्षित सीटों पर दाखिले के लिए आवेदल दो मार्च से आरंभ होगा। आरटीई पोर्टल पर सीधे आवेदन किया जा सकेगा। लाटरी के माध्यम से बच्चों को स्कूल आवंटित किए जाएंगे।
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केंद्र सरकार ने 06 से 14 की आयु के आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने के उद्देश्य से शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) बनाया है। इसमें फीस, यूनिफार्म, पाठ्य-पुस्तकें, मिड-डे मील, परिवहन पर बच्चे को कोई भी धनराशि नहीं देनी होगी। सरकार ऐसे बच्चों को निशुल्क स्कूलिंग उपलब्ध कराएगी। बीएसए हरिवंश कुमार ने बताया कि आरटीई के तहत बच्चों के दाखिले की प्रक्रिया दो मार्च से शुरू होगी। दो मार्च से अभिभावक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन आरटीई पोर्टल पर करना है।
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