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अब 31 मार्च तक जमा कर सकेंगे बगैर सरचार्ज के बिल

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सोनभद्र। एकमुश्त समाधान योजना के तहत कामर्शियल के साथ-साथ घरेलू उपभोक्ता भी अब 31 मार्च तक बिना सरचार्ज के बकाया बिल जमा कर सकेंगे। इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के घरेलू एवं निजी नलकूप के उपभोक्ता इस योजना के लाभ के लिए 15 मार्च तक पंजीकरण करा सकते हैं। पंजीकरण कराने वाले उपभोक्ताओं का ही 31 जनवरी तक का 30 प्रतिशत सरचार्ज माफ होगा।
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विद्युत निगम के अधिशासी अभियंता सर्वेश सिंह ने बताया कि कोविड-19 महामारी के आर्थिक गतिविधियों पर प्रतिकूल प्रभाव के कारण एक मार्च से घरेलू एवं निजी नलकूप उपभोक्ताओं के लिए एकमुश्त समाधान योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत घरेलू एवं निजी नलकूप उपभोक्ता अपने बकाये की धनराशि को 31 मार्च तक जमा कर कनेक्शन काटने की कार्रवाई से बच सकते हैं। उन्होंने बताया कि योजना के लाभ के लिए उपभोक्ताओं को 15 मार्च पंजीकरण कराना आवश्यक है। पंजीकरण के समय उपभोक्ता को 31 जनवरी तक के अपने बकाया मूल धनराशि (सरचार्ज रहित) का 30 प्रतिशत एवं 31 जनवरी के बाद के मासिक बिल जमा करना होगा। बताया कि समस्त मूल बकाया धनराशि एवं वर्तमान मासिक बिल को 31 मार्च तक जमा कराने पर योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए उपभोक्ता बिजली कार्यालय, उपखंड या स्वयं भी पंजीकरण ऑनलाइन पोर्टल यूपी एनर्जी डॉट इन पर पंजीकरण सकते हैं। पंजीकरण न कराने वाले उपभोक्ताओं को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
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