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किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म के दोषियों को उम्रकैद

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सोनभद्र। अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट पंकज श्रीवास्तव की अदालत ने अनुसूचित जाति की किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म मामले में बृहस्पतिवार को दोषियों विजय बियार एवं राम निवास यादव को दोष सिद्ध पाकर उम्रकैद एवं 20-20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। वहीं अर्थदंड जमा न करने पर 6-6 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। साथ ही अर्थदंड की आधी रकम पीड़िता को मिलेगी।
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अभियोजन पक्ष के मुताबिक ओबरा थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़ित लड़की के पिता ने ओबरा थाने में 27 फरवरी 2017 को दी तहरीर में आरोप लगाया था कि 24 फरवरी 2017 को आवश्यक कार्य से बाहर गया था। उसी दिन उसकी 12 वर्षीय बेटी बारात देखकर घर लौट रही थी, तभी रात्रि करीब 11 बजे ओबरा थाना क्षेत्र के बैरपुर टोला नदहरा गांव निवासी विजय बियार एवं राम निवास यादव ने झाड़ी में ले जाकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। जब घर वापस आया तो इसकी जानकारी हुई।
सूचना पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले की विवेचना किया एवं पर्याप्त सबूत मिलने पर दोषी विजय बियार एवं राम निवास यादव के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने के बाद दोष सिद्ध पाकर उम्रकैद एवं 20-20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। वहीं अर्थदंड की आधी रकम पीड़िता को मिलेगी।
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