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Sonebhadra News: मासूम से दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास

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सोनभद्र। करीब नौ महीने पहले 4 साल की बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट अमित वीर सिंह की अदालत ने बुधवार को फैसला सुनाया।
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अदालत ने दोषी बृजेश कुमार यादव उर्फ छोटू को उम्रकैद की सजा सुनाई। उस पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माने की धनराशि से 80 हजार रुपये पीड़िता को दिए जाएंगे। वीएनएस लागू होने के बाद पॉक्सो एक्ट के तहत सजा का यह पहला मामला है।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र निवासी पीड़िता के पिता ने तहरीर में आरोप लगाया था कि 20 फरवरी 2025 की शाम 6 बजे बृजेश कुमार यादव उर्फ छोटू उसकी 4 साल की बेटी को बहला-फुसलाकर खेत में ले गया और दुष्कर्म किया। बेटी की चीख-पुकार सुनकर दादी पहुंची तो आरोपी भाग गया।
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कोतवाली पुलिस ने दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट में एफआईआर दर्ज कर विवेचना शुरू की। पर्याप्त सबूत मिलने पर विवेचक ने चार्जशीट दाखिल की।
अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, 9 गवाहों के बयान और पत्रावली का अवलोकन करने पर बृजेश कुमार यादव उर्फ छोटू (23) को पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी करा दिया। कोर्ट ने उसे उम्रकैद और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माने की धनराशि जमा न करने पर दो महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। वहीं जुर्माने की धनराशि से 80 हजार रुपये पीड़िता को मिलेगी।
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