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किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को उम्रकैद

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सात वर्ष पूर्व अनुसूचित जाति की किशोरी से घर में घुसकर दुष्कर्म करने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश पॉक्सो सोनभद्र की अदालत ने दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। उस पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न देने पर एक वर्ष की अतिरिक्त कैद भुगतनी पड़ेगी। अर्थदंड की समूची धनराशि 50 हजार रुपये पीड़िता को मिलेगी।
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अभियोजन के मुताबिक शाहगंज थाना क्षेत्र के निवासी एक व्यक्ति ने 20 जून 2015 को थाने में दी तहरीर में आरोप लगाया था कि वह अनुसूचित जाति का व्यक्ति है। 19 जून को दोपहर 2 बजे उसके घर पर 15 वर्षीय नाबालिग बेटी अकेली थी। उसी समय संदीप पटेल और एक अन्य युवक घर में घुस गए। उसकी बेटी के साथ संदीप ने दुष्कर्म किया। बेटी के शोर मचाने पर आसपास के लोग पहुंचे तो दोनों आरोपी धमकी देते हुए दीवार फांदकर भाग गए। पुलिस ने दुष्कर्म, पॉक्सो एक्ट एवं एससी-एसटी एक्ट में एफआईआर दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू कर दिया। विवेचक ने पर्याप्त सबूत मिलने पर शाहगंज थाना क्षेत्र के रैपुरा गांव निवासी संदीप पटेल के विरुद्ध न्यायालय में चार्जशीट दाखिल किया था। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषसिद्ध पाकर दोषी संदीप पटेल को उम्रकैद एवं 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर एक वर्ष की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। जेल में बितायी अवधि सजा में समाहित होगी। वही अर्थदंड की समूची धनराशि 50 हजार रुपये पीड़िता को मिलेगी। अभियोजन पक्ष की तरफ से सरकारी वकील दिनेश अग्रहरि, सत्य प्रकाश त्रिपाठी एवं नीरज कुमार सिंह एडवोकेट ने बहस की।
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