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दुष्कर्म के दोषी आनन्द चौहान को उम्रकैद, 22 हजार जुर्माना

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छह वर्ष पूर्व दलित महिला के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट सोनभद्र अशोक कुमार की अदालत ने बृहस्पतिवार को सुनवाई करते हुए दोषसिद्ध पाकर आनंद चौहान को उम्रकैद और 22 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर दो साल की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। वहीं अर्थदंड की समूची धनराशि पीड़िता को मिलेगी।
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अभियोजन पक्ष के मुताबिक शाहगंज थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने 25 अप्रैल 2016 को थाने में दी तहरीर में आरोप लगाया था कि 24 अप्रैल 2016 को शाम चार बजे अपनी पत्नी के साथ हैंडपंप पर कपड़ा धोने गया था तो वहां पर शाहगंज थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी आनंद चौहान आ गया और उसकी पत्नी के साथ दुर्व्यवहार करने लगा। जब विरोध किया तो धारदार चाकू से प्राणघातक हमला कर दिया। शोरगुल सुनकर आसपास के कई लोग आ गए तब जाति सूचक शब्दों से गाली देते हुए जान मारने की धमकी देकर भाग गया। एक दिन पूर्व आनंद चौहान ने उसकी पत्नी के साथ दुष्कर्म किया था। इस तहरीर पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले की विवेचना की। पर्याप्त सबूत मिलने पर विवेचक ने न्यायालय में चार्जशीट दाखिल किया था। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषसिद्ध पाकर दोषी आनंद चौहान को उम्रकैद और 22 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर दो वर्ष की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। वहीं अर्थदंड की समूची धनराशि पीड़िता को मिलेगी। अभियोजन पक्ष की ओर से शासकीय अधिवक्ता सी. शशांक शेखर कात्यायन ने बहस की।
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