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दुष्कर्मी को दस साल की कैद, 20 हजार जुर्माना

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पन्नूगंज थाना क्षेत्र के एक गांव में महिला के साथ घर में घुसकर दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने दोषी को दस वर्ष कैद की सजा सुनाई है। ढाई वर्ष बाद इस मामले की सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर तीन निहारिका चौहान की अदालत ने फैसला सुनाते हुए दोषी पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड न देने पर एक वर्ष की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
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अभियोजन के मुताबिक पन्नूगंज थाना क्षेत्र के एक गांव की पीड़िता ने 28 जनवरी 2019 को थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि 24 जनवरी को उसके घर में चरकोनवा निवासी अनंत घुस गया। उसे अकेला पाकर अनंत ने उसके साथ दुष्कर्म किया। इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर आरोप पत्र कोर्ट में प्रस्तुत किया। कोर्ट ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलों को सुना। गवाहों के बयान एवं पत्रावली के अवलोकन के बाद अनंत को दोषी पाते हुए 10 वर्ष की कैद और 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर एक वर्ष की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। जेल में बिताई अवधि सजा में समाहित की जाएगी। वहीं पीड़िता को अर्थदंड की आधी धनराशि मिलेगी। अभियोजन पक्ष की ओर से सरकारी वकील सत्यप्रकाश त्रिपाठी ने बहस की।
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