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एडीओ से अभद्रता करने वाले सगे भाइयों को पांच-पांच साल की कैद

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साढ़े दस वर्ष पूर्व घोरावल ब्लाक के एडीओ (सहकारिता) से दुर्व्यवहार के मामले में विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट खलीकुज्ज्मा ने सगे भाइयों को पांच-पांच वर्ष के कैद की सजा सुनाई है। उन पर साढ़े 11 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न देने पर तीन-तीन माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
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अभियोजन के मुताबिक घोरावल थाने में 19 मार्च 2011 को दी तहरीर में घोरावल ब्लॉक के एडीओ (सहकारिता) अनरमा प्रसाद ने आरोप लगाया था कि 18 मार्च 2011 को नवनिर्वाचित ब्लाक प्रमुख का शपथ ग्रहण समारोह था। समारोह के तुरंत बाद मौके पर घोरावल थाना क्षेत्र के पुरना गांव निवासी गुड्डू उर्फ अजय कुमार सिंह व उनके भाई विनय कुमार सिंह मिले। उन्होंने कहा कि सतौहा गांव में कराए गए कूप निर्माण में ब्लास्टिंग का कार्य किया गया है, उसका भुगतान अभी चाहिए। इनकार करने पर दोनों ने जाति सूचक शब्दों से अपमानित करते हुए दुर्व्यवहार किया। जान से मारने की भी धमकी दी। तहरीर के आधार पर घोरावल थाने में सगे भाइयों के विरुद्ध मारपीट व एससी/एसटी एक्ट में एफआईआर दर्ज की गई। विवेचना के बाद पुलिस ने चार्जशीट न्यायालय में दाखिल किया। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोषसिद्ध पाकर गुड्डू उर्फ अजय कुमार सिंह व विनय कुमार सिंह को पांच-पांच साल की कैद और साढ़े ग्यारह हजार अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर 3-3 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। अभियोजन पक्ष की ओर से शासकीय अधिवक्ता सी. शशांक शेखर कात्यायन ने बहस की।
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