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Sonbhadra: युवती से दुष्कर्म में पूर्व प्रधान के पुत्र को सात वर्ष की कैद, शादी करने का दिया था झांसा

Sat, 21 Oct 2023 04:34 PM IST
उत्पल कांत अमर उजाला नेटवर्क, सोनभद्र

सार

सोनभद्र जिले के एक गांव निवासी युवती के साथ सात साल पहले हुए दुष्कर्म के मामले में अदालत ने दोषी को सात वर्ष कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने 60 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया।
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सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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सात साल पहले युवती के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में सोनभद्र जिले की अदालत ने दोषी को सात वर्ष कैद की सजा सुनाई है। शनिवार को सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उस पर 60 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड न देने पर 6 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।

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अभियोजन पक्ष के मुताबिक चोपन थाना क्षेत्र के एक गांव की युवती ने 9 सितंबर 2016 को चोपन थाने में तहरीर दी थी। आरोप लगाया था कि चोपन थाना क्षेत्र के कनछ गांव के बाल्मिकी ने उसके साथ दुष्कर्म किया। वह खुद को प्रधान का पुत्र बताता था। विरोध करने पर शादी करने का झांसा देकर दो साल से शारीरिक संबंध बनाता रहा।

जब शादी करने की बात आई तो उसने इनकार कर दिया। पिता के प्रधान होने का हवाला देते हुए धमकी देने लगा। इस तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की विवेचना की और कोर्ट न्यायालय में चार्जशीट दाखिल किया था। सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषी बाल्मिकी को सात वर्ष कैद व 60 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

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अर्थदंड न देने पर 6 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। जेल में बिताई अवधि सजा में समाहित की जाएगी। वहीं अर्थदंड की धनराशि में से 40 हजार रुपये पीड़िता को मिलेगी। अभियोजन पक्ष की तरफ से विशेष लोक अभियोजक सत्य प्रकाश त्रिपाठी ने बहस की।
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अपहरण के दोषी को तीन वर्ष 23 दिन की कैद

साढ़े सात वर्ष पूर्व अपहरण के मामले में अपर सत्र /विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट अमित वीर सिंह की अदालत ने दोषी को तीन वर्ष 23 दिन कैद की सजा सुनाई है। शनिवार को मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उस पर एक हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। इसी मामले में दो अन्य आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया गया। 6 फरवरी 2016 को रात 9 बजे 13 वर्षीय लड़की और उसकी 15 वर्षीय चचेरी बहन  को घुवास खुर्द गांव निवासी दीपू ने अगवा कर लिया था। तहरीर पर 12 फरवरी को केस दर्ज कर पुलिस ने विवेचना की। पर्याप्त सबूत मिलने पर विवेचक ने न्यायालय में चार्जशीट दाखिल किया था।
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