अर्थदंड न देने पर 6 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। जेल में बिताई अवधि सजा में समाहित की जाएगी। वहीं अर्थदंड की धनराशि में से 40 हजार रुपये पीड़िता को मिलेगी। अभियोजन पक्ष की तरफ से विशेष लोक अभियोजक सत्य प्रकाश त्रिपाठी ने बहस की।
साढ़े सात वर्ष पूर्व अपहरण के मामले में अपर सत्र /विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट अमित वीर सिंह की अदालत ने दोषी को तीन वर्ष 23 दिन कैद की सजा सुनाई है। शनिवार को मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उस पर एक हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। इसी मामले में दो अन्य आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया गया। 6 फरवरी 2016 को रात 9 बजे 13 वर्षीय लड़की और उसकी 15 वर्षीय चचेरी बहन को घुवास खुर्द गांव निवासी दीपू ने अगवा कर लिया था। तहरीर पर 12 फरवरी को केस दर्ज कर पुलिस ने विवेचना की। पर्याप्त सबूत मिलने पर विवेचक ने न्यायालय में चार्जशीट दाखिल किया था।