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Sonebhadra News: फेसबुक से की दोस्ती, नौकरी-शादी का झांसा देकर किया यौन शोषण

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सोनभद्र। स्नातक की छात्रा से फेसबुक के जरिये दोस्ती और उसे नौकरी-शादी का झांसा देकर यौन शोषण के मामले में अदालत ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी। आरोप है कि अश्लील वीडियो बनाकर आरोपी ने छात्रा पर गांजा तस्करी के लिए भी दबाव बनाया। न्यायालय ने इन बिंदुओं को देखते हुए इसे गंभीर अपराध माना और जमानत देने से इन्कार कर दिया।
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राॅबटर्सगंज कोतवाली क्षेत्र के आमडीह-हिनौता निवासी सूरज कुमार मौर्य ने न्यायालय में मामले को लेकर जमानत अर्जी दाखिल कर रखी थी। दलील दी गई थी कि पीड़िता उससे पैसे की मांग करती थी। उसका एक गिरोह है, जो पूंजी वाले व्यक्तियों को फंसा कर पैसे की मांग करता है। वहीं अभियोजन पक्ष का तर्क था कि आरोपी पीड़िता को वाराणसी में नौकरी दिलाने, शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। इसका वीडियो वायरल करने की धमकी दी। सुनवाई कर रही अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी/सीएडब्लू अर्चना रानी की अदालत ने पाया कि पीड़िता ने बयान में बताया है कि वह बीए तृतीय वर्ष की छात्रा है। उसका कहना है कि वह फेसबुक के जरिये सुभाष से मिली थी। उसने गत 27 सितंबर को नौकरी दिलाने का झांसा देकर सुकृत बुलाया और जंगल में ले जाकर दुष्कर्म किया। वीडियो बनाते हुए धमकी दी कि अगर उसका गांजा नहीं बेचेगी तो वह वीडियो वायरल कर देगा। न्यायालय ने कहा कि यह अपराध गंभीर श्रेणी का है और एक छात्रा के विरुद्ध है। इसलिए जमानत प्रार्थना पत्र इस स्तर पर स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है।
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