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आवासीय मकानों में चल रही दुकान तो हो जाएं सावधान

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जिले की सभी निकायों में आवासीय भवन में संचालित व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को भी अब व्यावसायिक दर से कर देना होगा। टैक्स न देने पर कार्रवाई होगी। इसके लिए एडीएम आशुतोष दुबे ने सभी ईओ निर्देशित कर दिया है। नपा और नपं के कर्मी आवासीय मकानों में संचालित हो रही दुकानों की सूची तैयार कर टैक्स वसूलेंगे।
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नगर पालिका राबर्ट्सगंज, नगर पंचायत घोरावल, चुर्क-गुरमा, चोपन, ओबरा, रेणुकूट, पिपरी, दुद्धी में गृह कर वसूल किया जाता है। अभी नवसृजित डाला और अनपरा के रहवासी टैक्स जमा नहीं कर रहे हैं। नगर पालिका और नगर पंचायतों के विस्तारित क्षेत्रों में निवास करने वाले भी अधिकांश लोग गृह कर जमा नहीं कर रहे हैं। आवासीय और गैर आवासीय संपत्ति का टैक्स ही वसूल किया जा रहा है। आवासीय और व्यावसायिक भवनों के लिए टैक्स अलग-अलग है। इससे इतर तमाम लोगों ने भवन को आवासीय दर्ज कराया है जबकि उसमें व्यावसायिक कार्य किए जा रहे हैं। अब राबर्ट्सगंज, ओबरा, समेत अन्य नगरीय क्षेत्रों के सैकड़ों लोगों को मिश्रित संपत्ति के बिल भेजने की तैयारी की जा रही है। यह मिश्रित बिल उन लोगों को भेजे जाएंगे जिनके आवासीय इमारत में दुकानें संचालित हो रही हैं। मिश्रित टैक्स को जो लोग तय समय के अंदर जमा नहीं करेंगे, उनसे ब्याज समेत टैक्स वसूला जाएगा। इसके बावजूद बिल जमा न करने पर संबंधितों के खिलाफ कार्रवाई होगी। एडीएम ने नगर पालिका और नगर पंचायतों के ईओ को मकानों में दुकान संचालित करने वालों को चिह्नित कर उन्हें टैक्स जमा करने के लिए नोटिस जारी करने का निर्देश दिया है। नोटिस मिलने के बाद निर्धारित समयसीमा के भीतर टैक्स जमा न करने वालों से ब्याज भी वसूल किया जाएगा।
मकानों में दुकानें संचालित करने वालों से नियमानुसार टैक्स वसूल किया जाएगा। इसके लिए नगर पालिका और नगर निकायों के ईओ को निर्देशित कर दिया गया है। - आशुतोष दुबे, एडीएम।
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