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शराब कारोबारियों के आगे शासन के नियम बौने

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अनपरा। उत्तर प्रदेश में नई आबकारी नीति के तहत भले ही शराब की दुकानों के खुलने व बंद होने का समय तय कर दिया गया है, लेकिन ऊर्जांचल की एक दर्जन से अधिक दुकानों पर काम करने वाले सेल्समैन शासनादेश का खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं।
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नई आबकारी निति के तहत दोपहर 12 बजे से लेकर रात दस बजे तक ही शराब की बिक्री की जाएगी लेकिन सेल्समैन सुबह 10 बजे से लेकर रात 12 बजे तक शराब की बिक्री कर रहे हैं। खास बात यह है कि इस समय के बाद भी रात दो बजे तक कुछ अतिरिक्त रुपये देकर शराब आसानी से पाई जा सकती है। इतना ही नहीं बीयर की प्रति बोतलों पर 15 से 20 रुपये सभी दुकानों पर प्रिंट रेट से अतिरिक्त वसूला जा रहा है। अनपरा, डिबुलगंज, औड़ी मोड़, कौव्वानाला, बीना, ककरी, कोलगेट, रेणुसागर, गरबंधा, शक्तिनगर आदि स्थानों पर स्थापित शराब की दुकानों पर मनमानी जारी है। वहीं उर्जांचल के आबकारी निरीक्षक संजय कुमार उपाध्याय ने कहा कि पूर्व में सेल्समैनों की शिकायक मिलने के बाद उन्हें चेतावनी दी गई थी। जिला मुख्यालय पर दो दिन से कार्य में व्यस्त हैं। आने के बाद जांच कर ऐसी दुकानों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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