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Sitapur News: दो लोगों को आजीवन कारावास

Fri, 19 Jan 2024 08:34 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सीतापुर
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सीतापुर। विशेष न्यायाधीश एससी एसटी एक्ट रामविलास सिंह ने शुक्रवार को हत्या के एक मामले में दो लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोनों पर छह-छह हजार रुपये का अर्थ दंड भी लगाया गया है। विशेष लोक अभियोजक अरुण अग्निहोत्री व अतुल अजय तिवारी ने बताया कि कोतवाली महोली के फरीदपुर गांव निवासी राम महेश को शराब में जहर देकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में मृतक के पिता त्रियुगी ने न्यायालय के माध्यम से अपने पुत्र की हत्या का मुकदमा कोतवाली महोली में दर्ज कराया था।
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वादी ने बताया था कि 9 जनवरी 2018 को सुबह करीब 8 बजे गांव के भगवान दीन व राम आसरे और चितला गांव निवासी कमल किशोर घर से बुला ले गए थे। शाम तक पुत्र के घर वापस न आने पर वादी ने तलाश शुरू की। आरोपियों से पूछा तो उन्होंने कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया। इसके बाद अनहोनी की आशंका होने पर राम आसरे के घर के अंदर जाकर देखा तो अपने पुत्र राम महेश को मृत अवस्था में पाया। इसके बाद एसडीएम महोली को शिकायत कर पोस्टमार्टम की गुहार लगाई। बाद में कोर्ट के माध्यम से मामले की एफआईआर दर्ज करवाई। मुकदमे की सुनवाई के दौरान एक आरोपी राम आसरे की मृत्यु हो गई। शुक्रवार को न्यायालय ने आरोपी भगवान दीन और कमल किशोर को आजीवन कारावास संग छह-छह हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।


आखिर सच हुई पिता की आशंका
मृतक राम महेश (40) की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद से ही पिता त्रियुगी को हत्या की आशंका लग रही थी। पिता ने पुलिस से मुकदमा दर्ज करने को कहा। जब कोई हल न निकला तो न्यायालय का सहारा लिया। पिता ने शराब में जहर देने की आशंका व्यक्त की थी। पोस्टमार्टम के बाद बिसरा रिपोर्ट में जहर की पुष्टि हुई थी। इसी आधार पर पुलिस ने जांच कर अपनी चार्जशीट फाइल की। इसके बाद शुक्रवार को न्यायालय ने सजा सुनाई।
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