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हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास

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सीतापुर। करीब 17 साल पहले हुई हत्या के एक मामले में न्यायालय ने एक आरोपी को आजीवन कारावास व आठ हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश अभिषेक उपाध्याय द्वारा दिए गए इस फैसले में अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता संदीप त्रिपाठी ने की।
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मिश्रिख थाना क्षेत्र के ग्राम वृंदावन निवासी सर्वेश सिंह उर्फ पप्पू को अपने ही गांव के अरविंद सिंह की हत्या के लिए आरोपित किया गया था। 21 अक्तूबर 2006 की रात अरविंद को जुआ खेलने के बहाने बुलाया गया था। हालांकि, प्रथम सूचना रिपोर्ट में सर्वेश सिंह नामजद नहीं था लेकिन विवेचना के बाद पुलिस ने उसके खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया।
न्यायालय में विचारण के दौरान अभियोजन के प्रार्थना पत्र पर हालांकि अन्य छह आरोपी भी तलब किए गए लेकिन साक्ष्य देखने के बाद न्यायाधीश ने घटना के लिए सिर्फ सर्वेश सिंह को दोषी पाते हुए उसे आजीवन सश्रम कारावास व आठ हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
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