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Sitapur News: सीतापुर में बेअंदाज वाहन सवार, 15 दिन में 16 हजार से ज्यादा लोगों ने तोड़े ट्रैफिक नियम

Tue, 19 Nov 2024 01:44 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सीतापुर
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सीतापुर। यातायात माह शुरू हुए 15 दिन बीत गए, लेकिन लोग ट्रैफिक नियम तोड़ने से बाज नहीं आ रहे हैं। बिना हेलमेट और डीएल के दाे पहिया वाहन चलाना तो लोगों की आदत बन गई है। लगातार समझाने के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। यातायात माह के तहत अब तक बिना हेलमेट मिले 10,341 लोगों का चालान काटा जा चुका है। वहीं, 2,162 लोगों के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। ये वो आंकड़ा है जो पुलिस की जांच में सामने आया। इसके अलावा न जाने कितने ऐसे लोग हैं जो पुलिस की नजरों से बचकर नियमों का उल्लंघन करते हैं। रात के समय जब चालान की कार्रवाई नहीं होती तो तेज रफ्तार में यातायात नियमों का मखौल उड़ाते हैं। गांजरी इलाके में ऐसे लोगों की संख्या काफी ज्यादा है। अक्सर जब लोग हादसों का शिकार होते हैं तो उनकी मौत सिर्फ इसलिए ही होती है, क्योंकि वह हेलमेट नहीं लगाते हैं। पंद्रह दिनों में ऐसे करीब साढ़े 16,472 लोगों ने ट्रैफिक नियम तोड़े। इन पर एक करोड़ 97 लाख 98 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।


नो पार्किंग से भी लगता जाम

सबसे अधिक चालान काटे जाने की लिस्ट में तीसरे नंबर पर नो पार्किंग है। अब तक ऐसे 2,317 वाहनों के चालान काटे गए हैं। ये लोग नो पार्किंग का बोर्ड लगा होने के बावजूद वाहन खड़ा कर देते हैं। इससे बाजार व भीड़भाड़ वाले इलाकों में जाम लग जाता है।
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पिछले साल 15 दिन में 11739 का हुआ था चालान

यातायात नियम तोड़ने वाले वाहन चालकों पर सख्ती की गई। इसके साथ उन्हें जागरूक भी किया गया। पिछले साल यातायात माह के 15 दिनों में 11739 का चालान हुआ था। इनसे एक करोड़ 27 लाख 69 हजार रुपये जुर्माना वसूला गया था। इस साल यह आंकड़ा बढ़ा है। यातायात नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई जारी रहेगी।
- फरीद अहमद, यातायात निरीक्षक सीतापुर


15 दिनों की कार्रवाई पर एक नजर

बिना हेलमेट के चालान - 10341

बिना डीएल के चालान - 2162
नाे पार्किग - 2317

कार में बिना सीट बेल्ट - 875
दो पहिया वाहन पर ट्रिपलिंग - 755

गलत दिशा में वाहन चलाना - 362
बिना बीमा वाहन चलाना - 244

फाेन पर बात करते बाइक चलाना - 90
सीमा से अधिक गति में चालाना- 66

अवयस्क द्वारा वाहन चलाना- 7
बिना प्रदूषण प्रमाण वाहन चलाना- 45

बिना रिफलेक्टर वाहन चलाना- 5
शराब पीकर वाहन चलाना- 5

ध्वनि प्रदूषण- 4
बिना परमिट वाहन चलाना- 22

अन्य मामले- 280
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