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मानक विपरीत दाखिले पर होगा एक लाख का जुर्माना

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मानक विपरीत दाखिले पर एक लाख का जुर्माना
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बिना मान्यता वाले कॉलेजों की मनमानी पर लगेगी रोक
सीतापुर। यूपी बोर्ड के कक्षा 9वीं व 11वीं के अग्रिम पंजीकरण में अब कॉलेजों की मनमानी नहीं चल पाएगी। उपलब्ध संसाधनों के मुताबिक ही दाखिले लिए जाएंगे। मानक के विपरीत पाए जाने पर कॉलेज पर एक लाख का जुर्माना लगाया जाएगा। इसकी वसूली भू राजस्व की तरह की जाएगी। इसको लेकर शासन ने निर्देश जारी किए है।
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मालूम हो कि यूपी बोर्ड के हाईस्कूल व इंटरमीडिएट की परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले प्रत्येक संस्थागत छात्र-छात्रा का कक्षा 9वीं व 11वीं में ऑनलाइन अग्रिम पंजीकरण किया जाता है। इस पंजीकरण के आधार पर ही वह बोर्ड परीक्षा में बैठ सकते हैं। प्रत्येक कॉलेज को अपने यहां उपलब्ध संसाधनों के मुताबिक ही प्रवेश लेना होता है पर कॉलेज इससे अधिक दाखिल ले लेते हैं। यही नहीं बिना मान्यता वाले स्कूलों के छात्रों का अपने कॉलेज से पंजीकरण करा देते हैं। इससे मान्यता व बिना मान्यता वाले दोनो कॉलेज चलते रहते हैं। इस बार कॉलेजों की यह मनमानी नहीं चलेगी। शासन ने इसको लेकर कड़े निर्देश जारी किए है। इसके तहत कहा है प्रत्येक कॉलेज अपने यहां मौजूद संसाधनों के मुताबिक ही पंजीकरण कराएं। इसका माध्यमिक शिक्षा विभाग की तरफ से औचक मुआयना किया जाएगा। अगर मानक से अधिक बच्चे मिले तो कॉलेज के खिलाफ एक लाख का जुर्माना लगाया जाएगा। इसकी वसूली तहसील के माध्यम से की जाएगी। साथ ही मान्यता समाप्त करने की कार्रवाई भी शुरु कर दी जाएगी।
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मानक के अनुसार ले प्रवेश
मानक के अनुसार ही सभी कॉलेज अपने यहां अध्ययनरत विद्यार्थियों का पंजीकरण कराएं। इसके विपरीत मिलने पर एक लाख का जुर्माना लगाया जाएगा।
-देवकी सिंह, डीआईओएस
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