व्यापार कर का मूलधन जमा करने पर ब्याज में मिलेगी राहत
बकाएदार व्यापारियों से 31 अक्तूबर तक मांगे आवेदन
10 लाख तक के बकाएदार का 75 प्रतिशत ब्याज होगा माफ
संवाद न्यूज एजेंसी
सिद्धार्थनगर। वाणिज्यकर विभाग बकाएदार करदाता व्यापारियों के लिए ब्याज माफी योजना लागू की है। डिप्टी कमिश्नर वाणिज्यकर ब्रजेश मिश्र ने बकाएदार व्यापारियों से 31 अक्टूबर 2020 तक ऑनलाइन आवेदन मांगा है।
वाणिज्य कर विभाग ने ब्याज माफी योजना के तहत व्यापार कर, केंद्रीय बिक्री कर, प्रवेश कर और मनोरंजन कर के बकाएदार व्यापारियों को ब्याज में छूट दी है। इसके तहत 10 लाख रुपये तक के बकाएदार व्यापारी को संपूर्ण धनराशि जमा करने पर ब्याज में 75 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। 10 लाख से एक करोड़ तक के बकाएदार को पूरी धनराशि जमा करने पर ब्याज में 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। एक से पांच करोड़ रुपये तक के बकाएदार को संपूर्ण धनराशि जमा करने पर 20 प्रतिशत ब्याज की माफी की जाएगी। पांच करोड़ रुपये से अधिक के बकाएदार को मात्र 10 प्रतिशत ब्याज की छूट मिलेगी। इस योजना के तहत बकाया नहीं जमा करने पर लगाए गए अर्थदंड की संपूर्ण धनराशि भी माफ कर दी जाएगी।
2500 व्यापारियों को मिलेगा लाभ
डिप्टी कमिश्नर वाणिज्यकर ब्रजेश मिश्र ने बताया कि जिले में 10 लाख रुपये से अधिक के बकाएदारों की संख्या नगण्य है। यहां 10 लाख रुपये से कम के 2500 बकाएदार है। जिन्हें इस योजना के तहत 75 प्रतिशत ब्याज माफी का लाभ मिलेगा। उन्होंने व्यापारियों से निर्धारित समय के अंदर आवेदन कर योजना का लाभ लेने को कहा।