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Siddharthnagar News: गैर इरादतन हत्या में तीन दोषियों को 10-10 साल की सजा

Wed, 19 Aug 2026 11:47 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
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- गवाहों के बयान और साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने सुनाया फैसला, तीनों पर कुल 23 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया
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सिद्धार्थनगर। गैर इरादतन हत्या के मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय ने तीन आरोपियों को दोषी करार देते हुए 10-10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय कुमार श्रीवास्तव ने सुनवाई के दौरान गवाहों के बयान और प्रस्तुत साक्ष्यों के परीक्षण के आधार पर पिछौरा के बर्डपुर नंबर 12 के टोला पिछौरा निवासी मो. इस्माइल, अजमतुल्लाह और तौफीक अहमद को दोषी पाया। अदालत ने तीनों पर कुल 23 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
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मामला सिद्धार्थनगर थाने में दर्ज गैर इरादतन हत्या से संबंधित था। अभियोजन पक्ष की ओर से मामले की सुनवाई के दौरान अदालत में गवाहों के बयान दर्ज कराए गए और उपलब्ध साक्ष्यों को प्रस्तुत किया गया। न्यायालय ने साक्ष्यों और गवाहों के बयानों का परीक्षण करने के बाद तीनों आरोपियों को मामले में दोषी माना।
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