सिद्धार्थनगर। नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दोषी को सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) वीरेंद्र कुमार की अदालत ने दोषी पर 35 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
पुलिस के अनुसार, कपिलवस्तु थाने में दर्ज मामले में पोखरभिटवा निवासी वारिस अली को दोषी ठहराया गया। बुधवार को सुनाए गए फैसले में पॉक्सो अधिनियम की धारा 3/4 के तहत सजा दी गई। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत प्रभावी पैरवी में जिला मॉनिटरिंग सेल, अभियोजक पवन कुमार पाठक और न्यायालय पैरोकार आरक्षी दीपक विश्वकर्मा की भूमिका रही।