सिद्धार्थनगर। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश/ विशेष पॉक्सो विरेंद्र कुमार की न्यायालय ने थाना उसका बाजार में दर्ज नाबालिग से दुष्कर्म के मामले की सुनवाई करते हुए दोषी पाए जाने पर आरोपी को 8 वर्ष के कठोर कारावास व 45 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
उसका बाजार थाना में दर्ज दुष्कर्म, पाॅक्सो एक्ट के मामले में न्यायाधीश ने सुनवाई की। साक्ष्य परीक्षण व बयान के आधार पर दोषी बलराम साहनी निवासी रीवानानकार थाना उसका बाजार को दोषी पाया गया।