मालवाहक वाहनों को मिली छूट, नहीं रोकेगी पुलिस
डीएम, एसपी ने संयुक्त रूप से जारी किए आदेश
अनुपालन न करने वालों पर कठोर कार्रवाई होगी
अमर उजाला ब्यूरो
सिद्धार्थनगर। कोरोना वायरस को दृष्टिगत रखते हुए लॉक डाउन के दौरान घरेलू उपयोग की सामग्रियों, पशुओं का आहार आदि ले जाने वाले मालवाहक वाहनों के आवागमन में कोई दिक्कत नहीं होगी। डीएम, एसपी ने संयुक्त रूप से आदेश जारी किया है। उल्लंघन करने वाले अफसरों, पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी दीपक मीणा, पुलिस अधीक्षक विजय ढुल की ओर से संयुक्त रूप से जारी आदेश में अवगत कराया गया है कि घरेलू उपयोग की सामग्रियों यथा गेहूं, चावल, आटा, बेसन, मेदा, दाल, घी, डालडा, रिफाइंड, साबुन, टूथपेस्ट, समस्त प्रकार के मेवा, आलू, फल, दूध, सब्जियां, पेट्रोलियम पदार्थों के साथ ही पशु आहार, चिकित्सीय उपकरण को ले जाने वाले मालवाहक वाहनों को जनपद बार्डर या जिले के अंदर लाने, ले जाने के लिए प्रतिबंध-निषेधाज्ञा से पूर्णतया मुक्त किया गया है। इस आदेश का पालन न करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
पशु चिकित्सा के लिए बनाए गए नोडल
निराश्रित पशुओं अथवा गोशाला से संबंधित पशु चिकित्सा, भूसा, चारा, दाना के लिए तहसील स्तर पर एक-एक अफसर नोडल अफसर बनाए गए हैं। सदर तहसील में उप मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. सीएल वर्मा, मोबाइल नंबर 8318336643, बांसी तहसील के लिए डॉ. महेश कुमार, मोबाइल नंबर 9450425806, शोहरतगढ़ तहसील के कलए डॉ. वीके राय, मोबाइल नंबर 8840379264, डुमरियागंज के लिए डॉ. अनवर आलम, मोबाइल नंबर 8840000897, इटवा के लिए डॉ. जेएल चौधरी, मोबाइल नंबर 9838041748 तथा जनपद स्तर पर मुख्य पशु चिकित्साधिकारी 9452609435 पर संपर्क किया जा सकता है।