आधार कार्ड से खाता लिंक नहीं हुआ तो बंद हो जाएगी पेंशन
- वृद्धा, विधवा और दिव्यांगजन पेंशन पाने वाले लाभार्थियों के लिए अनिवार्य
- 20 अप्रैल तक तय की गई है अंतिम तिथि
संवाद न्यूज एजेंसी
सिद्धार्थनगर। अगर आप दिव्यांग, विधवा और वृद्धा पेंशन के लाभार्थी हैं तो अब आपको अपने खाते को आधार कार्ड से लिंक कराना होगा। ऐसा नहीं करने पर आपके खाते में पेंशन की रकम नहीं आएगी। इसके लिए समाज कल्याण विभाग ने पोर्टल जारी कर दिया है। 20 अप्रैल इसकी अंतिम तिथि तय की गई है।
जिले में एक लाख से अधिक दिव्यांग, वृद्ध और विधवा पेंशन के लाभार्थी हैं। पेंशन में गड़बड़ी रोकने और सही व्यक्ति को लाभ मिले। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से पेंशन धारकों के प्रमाणीकरण के लिए बैंक खाते को आधार कार्ड से जोड़ा जा रहा है।
बता दें कि वृद्ध और विधवा को आर्थिक सहारा के रूप में सरकार की ओर से पेंशन दी जाती है। इसके साथ ही 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले दिव्यांग लाभार्थी को भी सरकार पेंशन देती है। यह राशि पहले पांच सौ रुपये प्रति माह के हिसाब से दी जाती थी। जिसकी राशि अब बढ़ा दी गई है। यह राशि पेंशन धारक के बैंक खाते में सीधे भेजी जाती है।
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इस पोर्टल पर होगा रजिस्ट्रेशन
रजिस्ट्रेशन करने के लिए लाभार्थी किसी भी जन सेवा केंद्र पर जाएं। वहां पर समाज कल्याण विभाग के पोर्टल को खोला जाएगा। इसमें रजिस्ट्रेशन के लिए अलग-अलग विकल्प दिए गए हैं। बैंक खाता नंबर और आधार कार्ड नंबर डालने के बाद मोबाइल फोन पर ओटीपी नंबर आएगा। ओटीपी नंबर दर्ज करने के बाद खाता नंबर आधार कार्ड से लिंक हो जाएगा।
आधार कार्ड से पेंशन वाले खाते का प्रमाणीकरण अनिवार्य है। यह सभी सभी विधवा, वृद्धा और दिव्यांग पेंशन धारकों के लिए लागू है। 20 अप्रैल तक रजिस्ट्रेशन की तिथि है। विभाग के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा।
- डॉ. राहुल गुप्ता, जिला समाज कल्याण अधिकारी
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जिले में इस श्रेणी में हैं इतने पेंशन धारक
वृद्धा पेंशन धारक - 80001
विधवा पेंशन धारक -25870
दिव्यांग पेंशन धारक -13514