सिद्धार्थनगर जिले में स्थानीय पुलिस ने डुमरियागंज से नवनिर्वाचित सपा विधायक सैय्यदा खातून सहित 250 लोगों के खिलाफ भड़काऊ नारे लगाने के मामले में केस दर्ज किया है। पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है, जल्द ही गिरफ्तारी शुरू हो सकती है। बताया जा रहा है कि मतगणना का परिणाम जारी होने के बाद बृहस्पतिवार की रात डुमरियागंज में सपा प्रत्याशी के कार्यालय के सामने जीत का जश्न मनाते हुए लोगों ने भड़काऊ नारे लगाए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। इस मामले को संज्ञान में लेते हुए पुलिस ने केस दर्ज किया है।
पुलिस के अनुसार रात में सैकड़ों की संख्या में विधायक के समर्थक एक धर्म को उत्तेजित करने वाले नारे लगा रहे थे। रात में नारे लगाए गए थे, जो सुबह तेजी से वायरल हो गए। यह वीडियो चर्चा में आया तो पुलिस सक्रिय हो गई।
डुमरियागंज थाने के एक दरोगा ने डुमरियागंज थाने में तहरीर देकर केस दर्ज कराया है। पुलिस ने धारा 144 के उल्लंघन सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज करके वायरल वीडियो की सत्यता की जांच शुरू कर दी है। इस संबंध में डुमरियागंज के इंस्पेक्टर वकील पांडेय ने कहा कि वायरल सभी वीडियो को एकत्र किया गया है। इस मामले में सैय्यदा खातून सहित 250 से अधिक लोगों पर आईटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर वीडियो की जांच शुरू कर लोगों की पहचान और तलाश की जा रही है।
बदनाम करने के लिए विरोधियों ने रची है साजिश
नवनिर्वाचित विधायक सैय्यदा खातून ने आपत्तिजनक नारे लगने के आरोप को नकारते हुए कहा कि विरोधियों की गहरी साजिश है। उनके कार्यालय पर किसी बाहरी व्यक्ति ने इस तरह की नारेबाजी करके बदनाम करने की साजिश की है। जब इस तरह की नारेबाजी हुई तो वह वहां पर नहीं थीं और न ही उनके परिवार और पार्टी का कोई कार्यकर्ता था। इस घटनाक्रम के पीछे विरोधियों की पूरी साजिश है। इसी के तहत इसे जोर शोर से सोशल मीडिया के विभिन्न माध्यमों से वायरल किया गया है। प्रशासन मामले में जांच कर आरोपियों पर कार्रवाई करें।
डुमरियागंज में भड़काऊ नारे लगाने के मामले की जांच शुरू की गई है। इस मामले में मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपितों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए सीओ और पैरामिलिट्री फोर्स को जिम्मेदारी सौंपी गई है। आगे भी कोई कटुता फैलाने की हरकत करेगा तो उसके खिलाफ गुंडा एक्ट की कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में वीडियो की जांच के साथ अभियोजन की राय भी ली जा रही है। आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
-डॉ. यशवीर सिंह, पुलिस अधीक्षक।
पुलिस की कार्रवाई में लापरवाही
वायरल वीडियो में जो नारे सामने आ रहे हैं, वह दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर कोई देश में रहकर देश विरोधी या धर्म विशेष से जुड़ा भड़काऊ बोलता है, लिखता है या फिर इशारों में कहता है तो वह देश विरोधी अपराध की श्रेणी में आता है। इस पर धारा 124ए के तहत केस दर्ज होना चाहिए। वीडियो की जांच में आरोप तय हो जाएगा।
-संजय कुमार श्रीवास्तव अधिवक्ता क्रिमनल जनपद न्यायालय सिद्धार्थनगर।