अधिशासी अभियंता पर लगा 75 हजार का जुर्माना
सिद्धार्थनगर। जन सूचना अधिकार अधिनियम के तहत समय से सूचना न देने पर राज्य सूचना आयोग ने अलग-अलग तीन मामलों में अधिशासी अभियंता सिंचाई निर्माण खंड पर 75 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। इनके अलावा अधिशासी अभियंता ग्रामीण अभियंत्रण विभाग और एक ग्राम पंचायत सचिव पर 25-25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।
आरटीआई कार्यकर्ता देवेश मणि त्रिपाठी ने तीन प्रकरण पर अधिशासी अभियंता, सिंचाई निर्माण खंड सिद्धार्थनगर, अधिशासी अभियंता ग्रामीण अभियंत्रण विभाग सिद्धार्थनगर, विकास खंड बढ़नी की बिंदौली ग्राम पंचायत के सचिव से सूचना मांगी थी। समय से सूचना न मिलने पर की गई अपील पर सुनवाई करते हुए राज्य सूचना आयुक्त सुभाष सिंह ने तीन मामलों में अधिशासी अभियंता सिंचाई आरके सिंह पर 75 हजार, अधिशासी अभियंता ग्रामीण अभियंत्रण विभाग रामनाथ सोनकर, ग्राम पंचायत सचिव महेश्वर पांडेय पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
सहायक अभियंता सिंचाई निर्माण खंड घनश्याम पांडेय, अभिषेक सिंह, अधिशासी अभियंता ग्रामीण अभियंत्रण विभाग रामनाथ सोनकर तथा पंचायत सचिव महेश्वर को अंतिम अवसर देते हुए आयोग के समक्ष उपस्थित होकर आदेशों के उल्लंघन के संदर्भ में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के लिए तलब किया है।