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सामूहिक दुष्कर्म के मामले में दो को दस साल की जेल

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श्रावस्ती। मल्हीपुर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी किशोरी को भगा कर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले में 11 साल बाद फैसला आया है। एडीजे एफटीसी कोर्ट ने इस मामले में दोनों आरोपियों को दोषी मानते हुए 10-10 साल की जेल के साथ ही 20-20 हजार का अर्थदंड भी लगाया है।
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इस मामले में अभियोजन पक्ष से जुड़े अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सत्येंद्र बहादुर सिंह ने बताया कि 14 मार्च 2011 को मल्हीपुर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी द्वारा मल्हीपुर थाने में तहरीर देकर बताया था कि उसकी 15 वर्षीय बहन को गांव निवासी लल्लू वर्मा अपने दोस्त नान्हू वर्मा के साथ बहला फुसला कर भगा ले गया था। पुलिस ने मामला दर्ज कर मल्हीपुर पुलिस द्वारा तीन माह बाद किशोरी को खोज निकाला। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि दोनों आरोपी उसको जबरदस्ती पंजाब लेकर गए थे। जहां दोनों उसे तीन माह तक जबरन अपने पास रोके रखकर दुराचार करते रहे।
तीन माह बाद वह पीड़िता को वापस गांव लेकर आ रहे थे तभी कानीबोझी के पास पुलिस को देख कर दोनों आरोपी मौके से भाग निकले। बाद में पुलिस ने किशोरी को बहला फुसला कर भगाने और उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म करने के आरोप में दोनों आरोपी लल्लू वर्मा व नान्हू वर्मा को गिरफ्तार कर अदालत को चार्जशीट भेजी। मामले का विचारण अपर जिला सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट) अजय सिंह की कोर्ट में हुआ। अभियोजन की पैरवी व गवाहों के बयान के आधार पर कोर्ट ने दोनों आरोपियों को दोषी मानते हुए 10-10 वर्ष का सश्रम कारावास व 20-20 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।
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