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एक नारी को शिक्षित करना मतलब एक परिवार को शिक्षित करना

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श्रावस्ती। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा बृहस्पतिवार को बीआरसी भवन भिनगा में विधिक जागरूकता व साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। जिसमें ब्लॉक सिरसिया व गिलौला के प्रशिक्षणरत स्वयं सहायता समूह की महिलाओं की नि:शुल्क विधिक सहायता, महिला अधिकार व अन्य कानूनी जानकारी दी गई।
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विधिक साक्षरता शिविर के दौरान जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव मृत्युंजय श्रीवास्तव ने कहा कि एक नारी को शिक्षित करने का अर्थ एक परिवार को शिक्षित करना है। अधिवक्ता विष्णुदत्त अस्थाना ने कहा कि किसी महिला को सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। उन्होंने बताया कि लैंगिक भेदभाव, पारिवारिक परंपराएं, पर्दा प्रथा, बाल व निर्धनता आदि महिला शिक्षा में बाधाएं हैं। इस मौके पर प्रेम कुमार सिंह, शिवराम, किरन देवी, ज्योति उपाध्याय, गीता देवी, सुंदरी देवी, नीतू, नीता देवी, संगीता व जावित्री देवी सहित अन्य प्रशिक्षणार्थी मौजूद रहीं।
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