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Shravasti News: 15 साल पहले फिरौती के लिए हुई हत्या में नौ को उम्रकैद

Mon, 24 Apr 2023 10:11 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती
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भिनगा कोतवाली क्षेत्र के ग्राम ऐलहवा का मामला
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संवाद न्यूज एजेंसी
श्रावस्ती। भिनगा कोतवाली क्षेत्र के ग्राम ऐलहवा निवासी एक युवक की फिरौती को लेकर 15 वर्ष पूर्व हत्या कर दी गई थी। इस मामले में नौ लोगों के विरुद्ध न्यायालय में चार्जशीट भेजी गई थी। कोर्ट ने सभी को आजीवन कारावास व 56-56 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
मामले में अभियोजन की पैरवी कर रहे अपर जिला शासकीय अधिवक्ता सत्येंद्र बहादुर सिंह ने बताया कि पांच अक्तूबर 2004 को भिनगा के ऐलहवा निवासी विद्याराम ने कोतवाली पुलिस को शिकायती पत्र दिया था।
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आरोप था कि उसका छोटा भाई संतोष कुमार (18) गांव से बाहर खड़ंजा मार्ग पर परचून की दुकान करता था। एक अक्तूबर की शाम करीब पांच बजे वह दुकान से घर आया। इसके बाद खाना खाकर सो गया था।
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रात करीब 10 बजे जब उसके चाचा ने उसे बिस्तर पर नहीं देखा तो पूछताछ की। सुबह तक घर न लौटने पर उसकी तलाश की गई, लेकिन उसका पता न चला।
इस दौरान मुखबिर के बताने पर पुलिस ने बुद्धीसागर, रामनरेश, रवि प्रकाश, बैरागी व जवाहर को गिरफ्तार किया था। जिनकी निशानदेही पर पुलिस ने संतोष कुमार का शव बरामद किया था। विवेचना के बाद पुलिस ने बुद्ध सागर, रामनरेश, रवि प्रकाश, आंधी निवासी बबुरहटा एलहवा व बैरागी, जवाहर, बद्री, पतिराम व तीरथराम के विरुद्ध न्यायालय पर अभियोग पत्र प्रस्तुत किया था।
अपर सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय के न्यायाधीश अजय सिंह ने सभी नौ आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
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