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आबकारी दुकानों पर पुलिस अब अकेले नहीं मार सकेगी छापा

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श्रावस्ती। आबकारी विभाग की ओर से संचालित दुकानों पर पुलिस अब अकेले छापा नहीं मार सकेगी। इसके लिए डीएम ने एक आदेश जारी किया है। जिसके तहत अब पुलिस, आबकारी व मजिस्ट्रेट की टीम ही संयुक्त रूप से छापा मार सकेगी।
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जिले में शराब की दुकानों पर पुलिस द्वारा छापा मारकर उपद्रव की शिकायतें अब आम हो गई हैं। इन्हीं सब शिकायतों के बाद डीएम ने एक आदेश जारी किया है। इस आदेश में एक शासनादेश का हवाला देते हुए लिखा है कि अब आबकारी दुकानों की जांच पुलिस अकेले नहीं करेगी। इसके लिए आबकारी विभाग के निरीक्षक व पुलिस विभाग में उपाधीक्षक स्तर के अधिकारी संयुक्त रूप से ही दुकानों का निरीक्षण कर पाएंगे। यही नहीं यदि किसी दुकान पर अवैध शराब बिक्री की सूचना प्राप्त होती है तो एसडीएम, पुलिस के सीओ व स्थानीय आबकारी निरीक्षक की संयुक्त टीम ही ऐसी दुकानों पर छापा मार अथवा जांच कर सकेगी।
यही नहीं गोपनीय सूचना प्राप्त होने पर संयुक्त टीम द्वारा छापा मारने से पूर्व सभी सदस्य अपना मोबाइल एसडीएम के पास जमा कर देंगे। टीम द्वारा की गई जांच की कार्रवाई की वीडियोग्राफी कराकर उसकी सीडी आबकारी विभाग को उपलब्ध कराई जाएगी। जांच के बाद की गई कार्रवाई की एक संयुक्त हस्ताक्षरित रिपोर्ट डीएम कार्यालय को उपलब्ध कराई जाएगी। पत्र में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति इस शासनादेश के विरुद्ध आबकारी दुकानों पर कार्रवाई के लिए जाता है तो उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। यह पत्र तब लिखा गया है जब जोखवा बाजार में संचालित एक आबकारी दुकान पर पुलिस द्वारा छापा मारकर मिलावटी शराब बनाने का आरोप लगाया था।
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इस दौरान पुलिस ने आबकारी विभाग द्वारा आपूर्ति की गई शराब को भी सीज कर दिया था। यह कार्रवाई पुलिस द्वारा अकेले की गई थी। जिसमें सिरसिया थाना प्रभारी के साथ-साथ स्वॉट टीम शामिल थी। इस मामले में आबकारी व पुलिस विभाग में आंतरिक गतिरोध भी देखा गया था। इस गतिरोध के बाद डीएम ने यह पत्र जारी किया है।
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