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Shravasti News: दुराचारी ताऊ को आजीवन कारावास, 50 हजार का जुर्माना

Tue, 12 Mar 2024 11:16 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती
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एडीजे क्राइम अगेंस्ट वूमेन ने सुनाई सजा, भेजा जेल
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संवाद न्यूज एजेंसी
श्रावस्ती। छोटे भाई की पुत्री के साथ ताऊ डरा-धमका कर दुराचार करता था। जिससे तंग आकर युवती घर छोड़ कर भाग गई थी। बाद में युवती की तहरीर पर इकौना पुलिस ने मामला दर्ज किया था। दोषी ताऊ को सोमवार एडीजी क्राइम अगेंस्ट वूमेन ने आजीवन कारावास व 50 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। जिसे पुलिस अभिरक्षा में जेल भेजा गया है।
मुकदमे में अभियोजन पक्ष की पैरवी कर रहे अपर जिला शासकीय अधिवक्ता सत्येंद्र बहादुर सिंह ने बताया कि इकौना थाना क्षेत्र के ग्राम मदारा के मैनिहवा निवासी एक युवती 20 फरवरी 2011 की रात गांव निवासी के साथ भाग गई थी। बाद में युवती ने उससे शादी कर ली। युवती के पिता की तहरीर पर इकौना थाने में युवक के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ था। जब पीड़िता मिली तो उसने अपने बयान में आरोप लगाया कि शादी से पूर्व उसके बड़े पिताजी संचित यादव ने उसके साथ कई बार जबरदस्ती गलत काम किया था। उन्हीं के डर और कुकृत्यों के कारण वह गांव निवासी के साथ चली गई थी। जिससे बाद में शादी कर ली।
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पुलिस ने आरोपी ताऊ संचित यादव के विरुद्ध केस दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय भेजा था। इस मामले में सोमवार को अपर जिला सत्र न्यायालय (क्राइम अगेंस्ट वूमेन) करुणा सिंह ने फैसला सुनाते हुए दोषी संचित यादव को आजीवन कारावास व 50 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड की राशि में से 40 हजार रुपये पीड़िता को देने का आदेश न्यायालय ने पारित किया है। अर्थदंड अदा न करने पर दोषी को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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