फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

तय मात्रा से अधिक रखी शराब तो होगी कार्रवाई

विज्ञापन
विज्ञापन
श्रावस्ती। अब कोई भी व्यक्ति निर्धारित सीमा से अधिक देशी व विदेशी मदिरा अथवा बीयर आदि नहीं रख सकेगा। यदि कोई ऐसा करता है तो उसके घर अथवा प्रतिष्ठान पर आबकारी विभाग की टीम कभी भी छापा मार सकती है। इस दौरान निर्धारित सीमा से अधिक मात्रा में मादक पेय पदार्थ आदि मिलने पर संबंधित लोगों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए जिलाधिकारी की ओर से जिला आबकारी अधिकारी को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किया गया है।
विज्ञापन

जिला आबकारी अधिकारी पीके गिरि ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा किसी भी व्यक्ति को मादक पेय पदार्थ रखने की सीमा निर्धारित की गई है। जिसका अनुपालन करने के लिए जिलाधिकारी को निर्देशित किया गया है। इसके क्रम में जिलाधिकारी टीके शिबु की ओर से पत्र भेजा गया है। जिसमें कहा गया है कि आबकारी विभाग यह सुनिश्चित करे कि प्रदेश सरकार द्वारा घोषित निर्धारित सीमा से अधिक मात्रा में कोई भी व्यक्ति शराब न रखे। यदि किसी व्यक्ति द्वारा शराब रखने की शिकायत मिली और जांच के दौरान सही पाया गया तो संबंधितों के विरुद्ध धारा 60 आबकारी अधिनियम में मुकदमा दर्ज कराकर विधिक कार्रवाई की जाए।
जिला आबकारी अधिकारी ने बताया कि निर्धारित सीमा देशी शराब में प्रत्येक तीव्रता में एक-एक लीटर, विदेशी मदिरा में भारत में भरी हुई व भारत में निर्मित डेढ़ लीटर (02 बोतल), विदेशों से आयातित विदेशी मदिरा 1.5 लीटर (02 बोतल) व बीयर 12 केन से अधिक नहीं रख सकता है। अंग्रेजी शराब सीमा से अधिक रखने के लिए लोगों को 12,000 रुपये वार्षिक लाइसेंस फीस तथा 51,000 रुपये सिक्योरिटी देकर जिलाधिकारी से वैयक्तिक होम लाइसेंस लेना होगा। साथ ही आवेदक को इनकम टैक्स जमा करना आवश्यक है।
विज्ञापन

केवल रिहायशी घर के लिए यह लाइसेंस जारी होगा। फार्म हाउस व गेस्ट हाउस के लिए यह लाइसेंस कदापि नहीं मिलेगा। वैयक्तिक होम लाइसेंस लेने वाला व्यक्ति अपने परिवार के सदस्यों, रिश्तेदार, मित्र आदि को नि:शुल्क मदिरापान करा सकेगा। अंग्रेजी शराब-6 बोतल, रम-2 बोतल, ब्रांडी-2 बोतल, जिन-2 बोतल, वोदका-2 बोतल, वाइन-1 बोतल, टकीला-01 बोतल तथा बियर- 12 बोतल का ही स्टाक रख सकेगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें