श्रावस्ती। चरस तस्करी के एक मामले में बृहस्पतिवार को न्यायालय ने फैसला सुनाया। अपर जिला जज व स्पेशल जज एनडीपीएस एक्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे दस वर्ष कारावास व एक लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
भिनगा कोतवाली पुलिस ने हरैया तराई निवासी सहजराम वर्मा को बारह वर्ष पूर्व एक किलोग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया था। जिसके विरुद्ध कोतवाली पुलिस की ओर से एनडीपीएस एक्ट में आरोप पत्र भेजा गया था।मुकदमे में अभियोजन पक्ष की पैरवी विशेष अभियोजक द्विजेन्द्र कुमार मिश्रा व अरुण कुमार सिंह कर रहे थे।
गवाहों के बयान व साक्ष्य के आधार पर अपर जिला जज व स्पेशल जज एनडीपीएस सुदामा प्रसाद ने सहजराम वर्मा को दोषी करार दिया। उसे दस वर्ष के कारावास व एक लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है।