श्रावस्ती। नगर निकाय चुनाव में प्रतिभाग करने वाले सभी प्रत्याशी (सदस्य व अध्यक्ष नगर पालिका परिषद तथा नगर पंचायत) चुनाव में जमा की गई जमानत धनराशि वापस ले लें। इसके लिए वह अपना प्रार्थना पत्र चुनाव परिणाम घोषणा के दिन से तीन माह के अंदर जिला निर्वाचन कार्यालय (पंचायत एवं नगरीय निकाय) में प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि के बाद जमानत वापसी के लिए किसी भी प्रार्थना पत्र पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। जिला मजिस्ट्रेट व जिला निर्वाचन अधिकारी कृतिका शर्मा ने बताया कि अध्यक्ष व सदस्य पद के सभी प्रत्याशियों को अपने निर्वाचन व्यय लेखा रजिस्टर की जांच के लिए निर्वाचन व्यय अनुश्रवण समिति को उपलब्ध कराना होगा। निर्वाचन व्यय अनुश्रवण समिति की ओर से प्रत्याशियों के निर्वाचन व्यय का परीक्षण करके निर्वाचन व्यय लेखा रजिस्टर जिला निर्वाचन कार्यालय को उपलब्ध कराया जाएगा। इसके बाद ही उन्हें धरोहर राशि वापस दी जाएगी। संवाद
धान खरीद के लिए शुरू हुआ पंजीयन
श्रावस्ती। जिले में खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में मूल्य समर्थन योजना के तहत धान खरीद की समय सारणी तय कर दी गई है। यह जानकारी देते हुए अपर जिलाधिकारी न्यायिक ने बताया कि खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में किसानों को सरकारी क्रय केंद्रों पर धान बिक्री के लिए विभाग की वेबसाइट पर पंजीकरण कराना होगा। इसके लिए एक जुलाई से पंजीयन प्रारंभ हो गया है। जिले में पंजीयन का कार्य 31 अगस्त तक चलेगा। ऐसे में किसान अपना पंजीयन करा लें। संवाद