श्रावस्ती। विधानसभा चुनाव में आदर्श चुनाव आचार संहिता का कड़ाई से अनुपालन कराने के लिए डीएम ने सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रभारियों के साथ सोमवार को बैठक की। इस दौरान डीएम ने उन्हें शासन व निर्वाचन आयोग की ओर से जारी दिशा-निर्देशों से अवगत कराते हुए उसका कड़ाई से अनुपालन करने को कहा।
बैठक के दौरान डीएम नेहा प्रकाश ने कहा कि राजनीतिक दल व प्रत्याशी समय-समय पर शासन द्वारा जारी कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन करें। रैली / सभा/प्रचार वाहन आदि के संबंध में निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देश का पालन करें। इसके साथ ही चुनाव आचार संहिता का कड़ाई से पालन करें। रैली व सभा के लिए अनुमति हेतु ऑनलाइन आवेदन करें। नामांकन पत्र डाउनलोड करें व फीस जमा करने के लिए ऑनलाइन माध्यम का प्रयोग करें।
डीएम ने कहा कि नामांकन के समय केवल दो व्यक्ति को ही आने की अनुमति होगी। नामांकन कक्ष में मास्क लगा कर ही आएं तथा कोविड प्रोटोकॉल पालन करें। मंदिरों, मस्जिदों, गिरिजाघरों अन्य पूजा स्थलों का चुनाव के दौरान सभा आदि के लिए प्रयोग करना, मतदाताओं को रिश्वत देना, उन्हें डराना धमकाना, मतदान केंद्रों से सौ मीटर के अंदर मत देने की याचना करना, मतदान के 48 घंटे पूर्व सार्वजनिक सभा करना, मतदाताओं को सवारी से मतदान केंद्र लाना व ले जाना प्रतिबंधित है।
इसके अलावा किसी उम्मीदवार के किसी व्यक्ति की भूमि, भवन, अहाते आदि में बिना अनुमति ध्वज दंड खड़ा करना, बैनर टांगना, सूचना चिपकाना, नारा आदि लिखना, मतदान केंद्र के पास लगने वाले कैंपों में कोविड-19 के दृष्टिगत भीड़ एकत्र करना, ऐसे किसी निर्वाचन पंफलेट व पोस्टर का मुद्रण व प्रकाशन करना जिसके मुख्य भाग पर मुद्रक व प्रकाशन का नाम तथा पता एवं मात्रा अंकित न हो आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा। इसी प्रकार किसी दल का ऐसा काम जिससे जातियों की धार्मिक व भाषायी समुदायों के बीच मतभेद बढ़े व घृणा फैले तथा नामांकन के दौरान जुलूस निकालना पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया है। इस दौरान एसपी अरविंद कुमार मौर्य, एएसपी केसी गोस्वामी, एडीएम कमलेश चंद्र बाजपेई, सहायक निर्वाचन अधिकारी छोटे लाल सहित सभी प्रमुख राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि व अन्य अधिकारी मौजूद रहे।