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उत्तराखंड में तैनात दरोगा समेत तीन को दो-दो साल की सजा

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उत्तराखंड में तैनात दरोगा समेत तीन को दो-दो साल की सजा
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कैराना (शामली)। दहेज में कार की मांग करने और विवाहिता के साथ मारपीट करने का आरोप सिद्ध होने पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राज मंगल यादव ने उत्तराखंड में तैनात पति दरोगा, ससुर रिटायर दरोगा तथा सास को दो-दो साल की सजा तथा पांच-पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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वादी के अधिवक्ता मोहम्मद कुरबान ने बताया कि रेखा निवासी शामली की शादी दो दिसंबर 2007 को देहारादून निवासी अजय के साथ हुई थी। आरोप है कि ससुराल वालों ने दहेज में कार की मांग करते हुए रेखा को सात अप्रैल 2010 को मारपीट कर घर से निकाल दिया था। जिसके बाद वह अपने मायके शामली में रह रही थी। रेखा ने छह जुलाई 2010 को अदालत के माध्यम से कोतवाली शामली में पति अजय, ससुर लक्ष्मी चंद, सास सुरेशो, देवर विजय कुमार तथा ननद स्वीटी निवासी देहरादून के विरुद्ध दहेज अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराया था। मुकदमे के दौरान उनकी ओर से आठ गवाह पेश किए। बुधवार को दोनों पक्षों की बहस सुनने और पत्रावलियों का अवलोकन करने के बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राज मंगल यादव ने पति अजय, ससुर लक्ष्मी चंद और सास सुरेशो निवासी देहरादून को दो-दो साल की सजा और पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। ननद और देवर को दोष मुक्त कर दिया। अधिवक्ता मोहम्मद कुरबान ने बताया कि महिला का पति अजय वर्तमान में पौड़ी गढ़वाल थाने में दरोगा है तथा ससुर लक्ष्मी चंद दरोगा पद से रिटायर हो चुके हैं।
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