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पुलिस पर हमले के आरोपियों की जमानत याचिका खारिज

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पुलिस परहमले के आरोपियों की जमानत याचिका खारिज
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कैराना (शामली)। तीन सप्ताह पूर्व टपराना में जिला बदर गोकशी के आरोपी को पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमला करने 16 आरोपियों की प्रभारी जिला जज शामली रजत वर्मा ने जमानत याचिका खारिज कर दी।
जिला एवं शासकीय अधिवक्ता संजय कुमार चौहान ने बताया कि 27 मई को झिंझाना पुलिस ने दो जिला बदर इमरान व अफजल निवासी टपराना को पकड़ने के लिए दबिश दी थी। पुलिस ने दोनों आरोपियों को उनके घर से हिरासत में ले लिया था। इस दौरान भीड़ ने लाठी डंडों से हमला करते हुए पुलिस पर पथराव व फायरिंग कर दी थी। हमले में झिंझाना थाने में एसआई संजय कुमार, एसआई सुनील कुमार व होमगार्ड राजीव घायल हो गये थे। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर 16 आरोपियों को गिरफ्तार कर चालान कर दिया था।
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शुक्रवार को प्रभारी जिला जज रजत वर्मा ने मामले में आरोपी रियासत, अम्मार, रियाज, मासूक, महबूब, मोहसीन, फिरोज, नाजिम, सावेज, कामिल, आकिल, उमर, तसव्वर, नौशाद व फिरासत की जमानत याचिका खारिज कर दी। अभियोजन पक्ष की तरफ से जमानत का विरोध जिला एवं शासकीय अधिवक्ता संजय कुमार चौहान ने किया।
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