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कोरोना कर्फ्यू में खोली गई दुकान सील, मुकदमा दर्ज

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कोरोना कर्फ्यू में खोली गई दुकान सील, मुकदमा दर्ज
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शामली। कोरोना कर्फ्यू में पुलिस-प्रशासन की सख्ती के बाद भी कुछ दुकानदार प्रतिबंधित दुकानें खोल रहे हैं। पुलिस-प्रशासन ने प्रतिबंधित एक और दुकान को सील कर दिया। इस मामले में दुकान संचालक पिता-पुत्र समेत चार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। प्रतिबंधित दुकानों के खुलने की वजह से बाजारों में भीड़ उमड़ रही है। सोशल डिस्टेंस का पालन न होने के कारण कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा बना रहता है।
कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए शासन के निर्देेश पर जिले में 31 मई की सुबह सात बजे तक कोरोना कर्फ्यू चल रहा है। इसमें दैनिक उपयोग की दुकानें सब्जी, दूध, किराना, खाद, बीज आदि की दुकानों को सुबह सात बजे से दोपहर 12 बजे तक खोलने की छूट दी गई है। इसकी आड़ में कुछ दुकानदार प्रतिबंधित दुकानों को भी खोल रहे हैं, जिसके चलते बाजार में सभी तरह का सामान लेने के लिए शहर और देहात से लोग आते हैं, जिसके चलते भीड़ लगी रहती है। इससे संक्रमण फैलने का खतरा बना रहता है।
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मंगलवार को वीवी इंटर कॉलेज रोड पर प्लास्टिक के पाइप व सेनेटरी के सामान बेचने की दुकान खुली होने की सूचना पर एसडीएम सदर संदीप कुमार व सीओ सिटी प्रदीप कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। एसडीएम के निर्देश पर दुकान को सील कर दिया गया। कोतवाली प्रभारी पंकज त्यागी ने बताया कि दुकान संचालक संदीप, उसके पुत्र शुभम, भाई सचिन निवासी मेन रोड दयानंद नगर और दुकान के कर्मचारी रिशीपाल निवासी गांव किरोड़ी थाना आदर्श मंडी के विरुद्ध लॉकडाउन उल्लंघन और महामारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। इसके अलावा अपनी दुकानों के बाहर बेवजह खड़े कई दुकानदारों को पुलिस ने पकड़ लिया, जिन्हें बाद में चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। बता दें कि सोमवार को भी वीवी इंटर कॉलेज रोड पर लकड़ी का सामान बेचने वाली दुकान खुली मिलने पर उसे सील कर दुकान संचालक दो भाइयों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया था। इससे पहले, बंसल रेडीमेड गारमेंट की दुकान को सील किया गया था।
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