फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

शिवकुमार हत्याकांड: तीन आरोपियों को अदालत ने सुनाई उम्रकैद की सजा, घर से बुलाकर वारदात को दिया था अंजाम

Tue, 30 Nov 2021 07:14 PM IST
Dimple Sirohi न्यूज डेस्क अमर उजाला, शामली

सार

शामली में एक युवक की हत्या के मामले में कोर्ट द्वारा आरोपियों को उम्र कैद व 35-35 हजार रुपये का जुर्माना तय किया गया। जुर्माना अदा न करने पर आरोपियों को दो वर्ष का अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

उत्तर प्रदेश के शामली में मई 2017 में मोर माजरा निवासी युवक की हत्या के मामले में मुजफ्फरनगर कोर्ट ने आरोपी तीन लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपियों पर 35-35 हजार रुपये का जुर्माना तय किया है। 

विज्ञापन


क्षेत्र के गांव मोर माजरा निवासी शिवकुमार की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में शिवकुमार के पिता विनोद पुत्र मनहेरा ने गांव निवासी इंद्रपाल पर अपने रिश्तेदारों के साथ मिलकर हत्या करने का आरोप लगाया था। 

विनोद ने आरोप लगाया था कि इंद्रपाल से उसकी जमीन को लेकर रंजिश चल रही है। इसी रंजिश को पूरा करने के लिए 23 मई को इंद्रपाल किसी बहाने शिवकुमार को अपने घर ले गया। जहां इंद्रपाल ने अपने रिश्तेदारों के साथ मिलकर शिवकुमार की हत्या कर दी। 
विज्ञापन


यह भी पढ़ें : परिवार में मातम: दिनभर बिलखती रहीं दोनों मां, आंखों के सामने जिंदा जल गईं थी मासूम बेटियां, तस्वीरें

थाना प्रभारी अनिल कपरवाण ने बताया कि शिवकुमार का शव इंद्रपाल के घर से बरामद हुआ था। इस मामले में पुलिस ने इंद्र पाल कश्यप पुत्र सुखबीर, मन्नू पुत्र बारू निवासी मोरमाजरा व सतपाल पुत्र रकम के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया था। 
विज्ञापन


मामले में आरोपियों को उम्र कैद व 35-35 हजार रुपये का जुर्माना तय किया गया। जुर्माना अदा न करने पर आरोपियों को दो वर्ष का अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी। मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट-3 अनिल कुमार की कोर्ट में हुई। अभियोजन की ओर से एडीजीसी कमलकांत ने पैरवी की। बताया कि तीनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया है।

विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें