उत्तर प्रदेश के शामली में मई 2017 में मोर माजरा निवासी युवक की हत्या के मामले में मुजफ्फरनगर कोर्ट ने आरोपी तीन लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपियों पर 35-35 हजार रुपये का जुर्माना तय किया है।
क्षेत्र के गांव मोर माजरा निवासी शिवकुमार की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में शिवकुमार के पिता विनोद पुत्र मनहेरा ने गांव निवासी इंद्रपाल पर अपने रिश्तेदारों के साथ मिलकर हत्या करने का आरोप लगाया था।
विनोद ने आरोप लगाया था कि इंद्रपाल से उसकी जमीन को लेकर रंजिश चल रही है। इसी रंजिश को पूरा करने के लिए 23 मई को इंद्रपाल किसी बहाने शिवकुमार को अपने घर ले गया। जहां इंद्रपाल ने अपने रिश्तेदारों के साथ मिलकर शिवकुमार की हत्या कर दी।
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थाना प्रभारी अनिल कपरवाण ने बताया कि शिवकुमार का शव इंद्रपाल के घर से बरामद हुआ था। इस मामले में पुलिस ने इंद्र पाल कश्यप पुत्र सुखबीर, मन्नू पुत्र बारू निवासी मोरमाजरा व सतपाल पुत्र रकम के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया था।
मामले में आरोपियों को उम्र कैद व 35-35 हजार रुपये का जुर्माना तय किया गया। जुर्माना अदा न करने पर आरोपियों को दो वर्ष का अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी। मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट-3 अनिल कुमार की कोर्ट में हुई। अभियोजन की ओर से एडीजीसी कमलकांत ने पैरवी की। बताया कि तीनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया है।