इसके बाद शहर कोतवाली पुलिस ने युवक के पिता व भाई की रिहाई के लिए कोर्ट में रिपोर्ट पेश की थी जिस पर दोनों जेल से रिहा हुए थे। इस प्रकरण में गुरुवार को एसपी सुकीर्ति माधव ने कोतवाली प्रभारी निरीक्षक पंकज त्यागी और विवेचक नरेंद्र वर्मा को निलंबित कर दिया। एसपी सुकीर्ति माधव ने बताया कि इस मामले में प्रथम दृष्टया विधिक प्रक्रिया के तहत कार्रवाई न करने और लापरवाही पाए जाने पर कोतवाली प्रभारी व विवेचक को निलंबित किया गया है। इस प्रकरण की जांच एएसपी ओपी सिंह को सौंपी गई है।
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लड़की की उम्र व गिरफ्तारी को लेकर मिली थी फटकार
शहर कोतवाली पुलिस ने दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल बयान में बताया था कि लड़की की मां ने बेटी के अपहरण की रिपोर्ट में उम्र नहीं बताई और गिरफ्तारी शामली बस स्टैंड से होना बताया था। जबकि लड़की ने हाईकोर्ट में दायर याचिका में युवक के पिता व भाई को दिल्ली से गिरफ्तार करना बताया था। हाईकोर्ट ने कहा था कि एफआईआर में साफ लिखा है कि युवती 21 साल की है, फिर भी उससे बात किए बिना युवक के पिता व भाई को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हाईकोर्ट ने यह भी कहा था कि जब कोतवाल व विवेचक पढ़ नहीं सकते तो फिर समाधान क्या निकालेंगे।