गैंगस्टर एक्ट सहित अन्य दो मुकदमों में भी करानी होगी जमानत
गैंगस्टर एक्ट में बंद सपा विधायक नाहिद हसन के खिलाफ झिंझाना थाना क्षेत्र के खेड़ा खुशनाम निवासी महिला शाहजहां ने 2019 में कैराना कोतवाली में एक मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें गांव भूरा निवासी नवाब व नाहिद हसन पर आरोप लगाया था कि उसके पति की गाड़ी के किराए के 1.80 लाख रुपये नहीं दिए। उसके पति की गाड़ी को कैराना स्थित नाहिद हसन के चावलों के सेलर पर छिपाकर रखी थी। नाहिद हसन ने उसके पति को फोन पर धमकी दी थी। पुलिस ने नाहिद हसन व भूरा निवासी नवाब के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया था। उस मामले की भी कैराना नाहिद हसन के जेल जाने के बाद एमपी-एमएलए कोर्ट से जमानत याचिका खारिज हो गई थी।
यह भी पढ़ें: खौफनाक सीन: ...जब तेंदुए को घर में देख सहम गए लोग, दहशत में गुजरे नौ घंटे, देखिए मौके की तस्वीरें
इसके अलावा सहारनपुर सरसावा थाने में पांच जुलाई 2012 को विधायक नाहिद हसन के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। जिसमें नकुड़ रोड सरसावा में कब्रिस्तान को लेकर दो पक्षों के बीच झगड़ा हुआ था। इसी बात को लेकर नाहिद हसन अपने 100-150 समर्थकों के साथ थाना सरसावा के सामने धरने पर बैठ गए थे और मार्ग को अवरुद्ध कर दिया था। आरोप है कि उस समय कांवड़ यात्रा भी अवरुद्ध हुई थी। थाने की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया था। उस मामले में नाहिद हसन सहित 11 लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ था। गत चार फरवरी को सहारनपुर कोर्ट ने नाहिद हसन की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। समाजवादी पार्टी के विधायक नाहिद हसन को गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे के साथ ही अन्य दोनों मुकदमों में भी अपनी जमानत करानी होगी। तभी नाहिद हसन जेल से बाहर आ पाएंगे।