शामली। त्योहारों के मद्देनजर जिला मजिस्ट्रेट जसजीत कौर ने जिले में 31 दिसंबर तक धारा-144 लागू कर दी है। निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने वाले के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
डीएम ने कहा कि 19 नवंबर को गुरु नानक जयंती, 24 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा, 25 दिसंबर को गुरु तेग बहादुर शहीद दिवस और क्रिसमस-डे के मद्देनजर कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से धारा-144 के अंतर्गत 31 दिसंबर तक निषेधाज्ञा जारी की गई है। इस दौरान किसी व्यक्ति या संगठन द्वारा ऐसा कोई कार्यक्रम सार्वजनिक निजी स्थल पर आयोजित नहीं किया जाएगा। किसी भी प्रकार के प्रचार आदि के लिए अपने और किसी अन्य व्यक्ति की भूमि, भवन आदि का किसी भी रूप में बिना पूर्व अनुमति के प्रयोग नहीं करेगा। किसी भी प्रकार के समारोह कार्यक्रम/जुलूस आदि सार्वजनिक स्थलों में लाउडस्पीकर आदि का प्रयोग बिना पूर्व अनुमति के नहीं करेगा। बिना अनुमति सार्वजनिक स्थल पर जनसभा आयोजित नहीं की जाएगी।