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बॉडी वार्न कैमरे से लैस हुई जनपद की ट्रैफिक पुलिस

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पुलिस वर्दी - फोटो : ?????
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शामली। अब यातायात नियमों का उल्लंघन करने और ट्रैफिक पुलिस से उलझना भारी पड़ सकता है। जनपद में ट्रैफिक पुलिस बॉडी वार्न कैमरे से लैस हो गई है। साथ ही जिले में ई चालान ई चालान की ऑनलाइन व्यवस्था भी लागू हो गई है।
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यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले चालक अक्सर पुलिस के साथ उलझने की कोशिश करते देखे जाते थे या भागने की कोशिश करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकेगा। शासन ने शामली जनपद की ट्रैफिक पुलिस को बॉडी वार्न कैमरे उपलब्ध करा दिए हैं। अगर कोई वाहन चालक यातायात नियमों का उल्लंघन करता है और उसे रोकने पर पुलिस से उलझने की कोशिश करेगा तो पूरा मामला बॉडी वार्न कैमरे में कैद हो जाएगा। अगर कोई मौके से वाहन लेकर भाग रहा है तो कैमरे से उसका वाहन का नंबर रिकार्ड कर लिया जाएगा। इसके अलावा जनपद में अभी तक यातायात नियमों के उल्लंघन करने पर चालान करने की मैन्युअल व्यवस्था थी। अब जनपद में ई चालान की ऑनलाइन व्यवस्था लागू हो गई है।
अब जिले में ई चालान होने शुरू हो गए। इसमें चालक का फोटो और वाहन नंबर की फोटो भी होगी। ई-चालान होने पर वाहन चालक मौके पर भी जुर्माना जमा कर सकेंगे। यदि वह मौके पर जमा नहीं कर पाता तो उसके मोबाइल नंबर पर मेसेज भेजकर ई चालान की डिटेल भेज दी जाएगी। साथ ही ई चालान की कॉपी वाहन स्वामी के घर पर भी भेजी जाएगी, जिसमें चालान की पूरी डिटेल होगी। ई-चालान के जुर्माना की धनराशि ऑनलाइन विभागीय वेबसाइट पर कहीं से भी जमा करने की सुविधा दी गई है।
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दूसरी बार ई-चालान होने पर स्वयं जुर्माना हो जाएगा दो गुना
शामली। ई चालान ऑनलाइन होने से यह सुविधा है कि वाहन का नंबर दर्ज करते ही वाहन स्वामी की पूरी डिटेल पुलिस को मिल जाएगी। साथ ही चालान की डिटेल भी ऑनलाइन रिकार्ड हो जाएगी। अगर देश में कहीं पर भी दूसरी बार ई चालान होता है तो स्वयं ही जुर्माने की राशि एमवी एक्ट के तहत दोगुना हो जाएगी। अब वाहन स्वामी पहले हुए चालान को नहीं छिपा सकेगा।
तीन दिन में हुए करीब 50 चालान
शामली। टीएसआई भंवर सिंह ने बताया कि जनपद में ई चालान की ऑनलाइन व्यवस्था शुरू हो गई है। पिछले तीन दिन में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले करीब 50 वाहन चालकों के ई चालान किए जा चुके हैं।
बॉडी वार्न कैमरे से ये हो सकेगा रिकार्ड
सड़क पर वाहन चलाते समय हेलमेट न पहनना, दो पहिया वाहन पर तीन सवारी, सीट बेल्ट का प्रयोग न करना, शराब पीकर वाहन चलाना, वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग करना, ओवर लोड वाहन चलाना, रॉग साइड वाहन चालान, स्कूल बसें और यात्री बसों का ओवर लोड को बॉडी वार्न कैमरे से रिकार्ड कर उसका ई चालान कर वाहन स्वामी के पते पर भेज दिया जाएगा।
कोट
जनपद में ट्रैफिक पुलिस को बॉडी वार्न कैमरे उपलब्ध हो गए है। इस कैमरे से यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले चालकों की गतिविधियां रिकार्ड की जाएगी। फोटो के साथ ई चालान वाहन स्वामी के पते पर भेज दिया जाएगा। - अजय कुमार, एसपी।
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