गन्ना मंत्री सुरेश राणा के परिवार में नहीं कोई वाहन
शामली। प्रदेश के गन्ना मंत्री सुरेश राणा का थानाभवन विधानसभा सीट से नामांकन उनके अधिवक्ता और प्रस्तावकों ने दाखिल किया। जिसमें शपथ पत्र में उनकी संपत्ति का ब्योरा भी दिया गया। इस शपथ पत्र के अनुसार गन्ना मंत्री और उनकी पत्नी के पास नकद 10-10 हजार रुपये हैं। उनके बैंक खातों में करीब 14 लाख रुपये जमा हैं। गन्ना मंत्री के पास लाइसेंसी पिस्टल और पत्नी के पास रिवाल्वर है। सुरेश राणा की कुल चल संपत्ति 26.55 लाख है। उनकी पत्नी के पास 13 लाख की चल संपत्ति है। गन्ना मंत्री या उनके किसी परिजन के नाम कोई वाहन नहीं है। उनकी शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट है।
गन्ना मंत्री सुरेश राणा के वर्ष 2017 में दिए गए संपत्ति के ब्योरे में उनकी पत्नी के नाम कोई कृषि भूमि नहीं थी। इस बार दिए शपथ पत्र में उनके नाम हिंड गांव में कृषि भूमि दर्शाई गई है, जो पिछले साल करीब 17 लाख रुपये में खरीदी गई है। इसके अलावा पत्नी के नाम करनाल के घरोंडा में करीब 10 लाख की कीमत का प्लाट है। सुरेश राणा के नाम 11.47 लाख की पैतृक भूमि के नाम पर अचल संपत्ति है। जबकि पत्नी की अचल संपत्ति 30.46 लाख है।
गन्ना मंत्री पर तीन मुकदमे विचाराधीन हैं
गन्ना मंत्री के खिलाफ तीन मुकदमे अदालत में विचाराधीन हैं। ये सभी मुकदमे 2013 के हैं। इनमें एक मुकदमा मुजफ्फरनगर के सिखेड़ा थाने में आईपीसी की धारा 153ए, 353, 341 व 188 और 7 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट के तहत दर्ज हुआ था। जबकि शामली कोतवाली में दर्ज एक मुकदमे में लूट समेत सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने संबंधी धारा लगी हैं। एक मुकदमा धारा 188 के तहत दर्ज है। सिखेड़ा थाने में दर्ज मुकदमा मुजफ्फरनगर फास्ट ट्रैक कोर्ट में विचाराधीन है। जबकि शामली कोतवाली में दर्ज दोनों मुकदमे कैराना की एमपी/एमएलए कोर्ट में विचाराधीन हैं।