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नाहिद हसन की जमानत पर नहीं हो सका निर्णय

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कैराना (शामली)। करीब चार माह से जेल में बंद सपा विधायक चौधरी नाहिद हसन की जमानत पर हाईकोर्ट में निर्णय नहीं हो सका।
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गैंगेस्टर के मुकदमे में पुलिस ने सपा विधायक चौधरी नाहिद हसन को 15 जनवरी 2022 को गिरफ्तार करके एमपीएमएलए कोर्ट में पेश किया था। जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में मुजफ्फरनगर जेल भेज दिया था। कैराना स्थित एमपीएमएलए कोर्ट में नाहिद हसन की जमानत खारिज होने के बाद उनके अधिवक्ता ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी। इसके अलावा नाहिद हसन के ऊपर अमानत में खयानत का मुकदमा भी दर्ज है।
पहले हाईकोर्ट में नाहिद हसन पर दर्ज अमानत में खयानत के मुकदमे में जमानत के लिए बृहस्पतिवार को सुनवाई होनी थी, लेकिन बृहस्पतिवार को कोर्ट में शुक्रवार की तारीख लगा दी थी। शुक्रवार को भी हाई कोर्ट में नाहिद हसन की जमानत पर कोई फैसला नहीं आया। जिस पर कोर्ट में अगली तारीख 26 मई लगाई गई है। जबकि गैंगेस्टर के मुकदमे में जमानत पर सुनवाई के लिए अभी कोई भी तारीख नहीं लगाई गई।
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चाकू रखने के मामले में पांच महीने की सजा
कैराना। चाकू रखने के मामले में दोष सिद्ध पाए जाने पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अलका यादव ने आरोपी गोविंद निवासी गांव आल्दी थाना कांधला को पांच माह के कारावास की सजा सुनाई।
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सहायक अभियोजन अधिकारी अनु तोमर ने बताया कि 11 दिसंबर 2021 को कैराना पुलिस ने चेकिंग के दौरान गोविंद निवासी गांव आल्दी थाना कांधला को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने तलाशी के दौरान आरोपी के पास से चाकू बरामद किया था। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर गोविंद का चालान करके कोर्ट में पेश कर दिया था। जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था। मुकदमे की सुनवाई के दौरान एसएसपी सुकीर्ति माधव के निर्देश पर मॉनिटरिंग सेल द्वारा समय पर गवाहों के बयान कराए गए। जिस पर शुक्रवार को दोनों पक्षों की दलील सुनने व पत्रावलियों का अवलोकन करने के बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अलका यादव ने दोष सिद्ध पाए जाने पर गोविंद निवासी गांव आल्दी थाना कांधला को पांच माह के कारावास और 100 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। संवाद
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