कैराना। किशोरी को बहला-फुसला कर दुष्कर्म करने के मामले में दोष सिद्ध होने पर अपर जिला सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायालय पॉक्सो) मुमताज अली ने मुजरिम को आजीवन कारावास और 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
विशेष लोक अभियोजन (पॉक्सो) पुष्पेंद्र मलिक ने बताया कि 22 नवंबर 2019 की सुबह 10 बजे बाबरी थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी 15 वर्षीय किशोरी को एक युवक बहला-फुसला कर खेत में ले गया। वहां किशोरी के साथ दुष्कर्म किया। किशोरी किसी तरह जान बचा कर अपने घर भागी तथा घर पर पहुंचकर अपने परिजनों को सारी बात बताई। परिजन किशोरी को साथ लेकर थाना बाबरी पहुंचे। जहां पर किशोरी की तहरीर पर पुलिस ने सिकंदर के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज की। किशोरी को मेडिकल कराने के बाद सिकंदर को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया था। जहां से उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था।
मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से सात गवाह पेश किए गए। शुक्रवार को अपर जिला सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायालय पॉक्सो) मुमताज अली ने दोनों पक्षों की दलील सुनने व पत्रावलियों का अवलोकन करने के बाद दोष सिद्ध पाए जाने पर मुजरिम सिकंदर को आजीवन कारावास और 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। सभी सजा साथ-साथ चलेंगी।