कैराना (शामली)। न्यायधीशों ने बृहस्पतिवार को पांच मामलों में निर्णय सुनाए। किशोरी के साथ दुराचार के मामले में बाल अपचारी को 10 साल की सजा सुनाई। नाइजीरिया के नागरिक को भी 5 साल की सजा सुनाई गई।
केस नंबर 1
किशोरी के साथ दुराचार के बाल अपचारी को 10 साल की सजा
जिला शासकीय अधिवक्ता संजय चौहान व विशेष लोक अभियोजक पुष्पेंद्र मलिक ने बताया कि 13 मई 2021 की रात 11 बजे झिंझाना क्षेत्र के एक गांव निवासी 16 वर्षीय किशोरी घर से बाहर सरकारी शौचालय में शौच के लिए गई थी। इसी दौरान चौसाना निवासी 17 वर्षीय किशोर ने उसके साथ दुराचार किया। किशोरी के पिता ने झिंझाना थाने पर मुकदमा दर्ज कराया था। मुकदमे की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने आरोपी को मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर 17 वर्षीय बताया। मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 8 गवाह पेश किए। बृहस्पतिवार को दोनों पक्षों की दलील सुनने व पत्रावलियों का अवलोकन करने के बाद अपर जिला सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायालय पॉक्सो) मुमताज अली ने मुजरिम बाल अपचारी जाबिर निवासी चौसाना को 10 साल की सजा व 40 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड की आधी धनराशि पीड़ितों को दी जाएगी। अर्थदंड अदा नहीं करने पर 4 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
केस नंबर 2
ऑनलाइन धोखाधडी व बिना वीजा पासपोर्ट के रह रहे नाइजीरियन को 5 साल की सजा
कैराना। सहायक अभियोजन अधिकारी अनु तोमर ने बताया कि 3 फरवरी 2016 को शामली कोतवाली पर प्रदीप कुमार ने मुकदमा दर्ज कराया था कि अमूठा बासिल निवासी नाइजीरिया ने उसके साथ ऑनलाइन धोखाधड़ी की। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया तो पता चला कि आरोपी के पास वैध वीजा पासपोर्ट भी नहीं है। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश कर दिया था। अभियोजन पक्ष की ओर से 5 गवाह पेश किए गए। बृहस्पतिवार को दोनों पक्षों की दलील सुनने व पत्रावलियों का अवलोकन करने के बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अलका यादव ने मुजरिम अमूठा बासिल को 5 साल की सजा व एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
केस नंबर 3 व 4
लूटपाट के दो मुजरिमों को 6-6 साल की सजा
कैराना। विशेष लोक अभियोजन अधिकारी अनु तोमर ने बताया कि 11 जनवरी 2016 को कैराना थाने पर प्रवीण निवासी गढ़ी रामकौर थाना कांधला ने मुकदमा दर्ज कराया था कि बदमाश ने उसकी बाइक व मोबाइल लूट लिया। बाद में पुलिस ने भोला उर्फ मुबारिक को गिरफ्तार करके उसकी निशानदेही पर लूटी गई बाइक बरामद कर ली थी। अभियोजन पक्ष की और से 6 गवाह पेश किए गए। बृहस्पतिवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अलका यादव ने दोष सिद्ध पाए जाने पर मुजरिम भोला उर्फ मुबारिक को 6 साल के कारावास व 3 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। इसके अलावा 3 नवंबर 2014 को हरमेंद्र सिंह ने कैराना थाने पर मुकदमा दर्ज कराया था कि नौशाद निवासी कैराना ने उससे मोबाइल व 10 हजार रुपये की नकदी छीन ली। बृहस्पतिवार को दोनों पक्षों की दलील सुनने व पत्रावलियों का अवलोकन करने के बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अलका यादव ने मुजरिम नौशाद को साढ़े 6 साल के कारावास व 3 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
केस नंबर 5
तमंचा कारतूस रखने के मुजरिम को 11 माह की सजा
कैराना। विशेष लोक अभियोजक अधिकारी अनु तोमर ने बताया कि 16 जून 2021 को कैराना पुलिस ने प्रतापगढ़ निवासी मोतीराम को तमंचे व कारतूस के साथ गिरफ्तार किया था। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 4 गवाह पेश किए गए। बृहस्पतिवार को दोनों पक्षों की दलील सुनने व पत्रावलियों का अवलोकन करने के बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अलका यादव ने दोष सिद्ध पाए जाने पर मुजरिम मोतीराम को 11 माह के कारावार व 5 सौ रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।